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उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू में दी बड़ी छूट, तीन दिन सुबह 8 से 5 बजे तक खुलेंगे बाजार

आकाश ज्ञान वाटिका, 9 जून 2021, बुधवार, देहरादून। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने अब राज्य में लागू कोविड कर्फ्यू के दौरान तीन दिन सुबह आठ से पांच बजे तक बाजार खोलने की रियायत दे दी है। प्रदेशभर में आज, 11 व 14 जून को बाजार खुलेंगे। अलबत्ता, सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, खेल संस्थान व मैदान, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, आडिटोरियम और बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। इसके अलावा अंतर राज्यीय सार्वजनिक परिवहन में शत-प्रतिशत क्षमता के साथ वाहनों के संचालन की अनुमति दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद शासन ने कर्फ्यू की संशोधित मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 10 मई को प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू किया। छह जून को कुछ रियायत के साथ इसकी अवधि 15 जून सुबह छह बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत विभिन्न वस्तुओं की दुकानें दो दिन और शराब की दुकानें तीन दिन खोलने की छूट दी गई। हालांकि, इस बीच कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद व्यापारी वर्ग की ओर से बाजार खोलने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। व्यापारी आंदोलित भी थे। नतीजतन कोविड कर्फ्यू की एसओपी में दूसरी बार संशोधन करना पड़ा है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली से लौटने के बाद सचिवालय में स्थिति की समीक्षा की। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार समीक्षा बैठक में कोविड कर्फ्यू के दौरान तीन दिन बाजार खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। शाम को मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से कर्फ्यू की संशोधित एसओपी जारी की गई। एसओपी के अनुसार कोविड कर्फ्यू की अवधि में सभी मालवाहक वाहनों को सामग्री लोड-अनलोड करने की अनुमति होगी। थोक व फुटकर दुकानों के गोदामों में अब 24 घंटे सामान की लोडिंग-अनलोडिंग हो सकेगी। ई-कामर्स के तहत सभी सेवाओं की आनलाइन व होम डिलीवरी की छूट दी गई है। खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेता भी होम डिलीवरी कर सकते हैं।

आमजन को फल-सब्जी की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्तरां, भोजनालय व ढाबों में बैठकर भोजन करना पूरी तरह निषिद्ध होगा। अलबत्ता, उन्हें खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य मार्गों पर मालवाहक वाहनों एवं अन्य वाहनों के चालकों, यात्रियों की सुविधा के लिए भोजन पैक कर देने की अनुमति होटल, रेस्तरां व ढाबों को दी गई है। एसओपी में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन में अंतर राज्यीय आवागमन शत-प्रतिशत क्षमता के साथ होगा, लेकिन इसके लिए परिवहन विभाग की एसओपी का पालन करना होगा।

अन्य राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों (बस और टैक्सी ड्राइवर, कंडक्टर व हेल्पर सहित) को 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में नगर निकाय 12 व 13 जून को सार्वजनिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, मंडी और भीड़भाड़ वाले स्थलों का सैनिटाइजेशन कराएंगे। एसओपी के शेष प्रविधान वही रखे गए हैं, जो छह जून को जारी एसओपी में शामिल थे।

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Ghanshyam Chandra

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