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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा हाईकोर्ट का फैसला चौंकाने वाला

आकाश ज्ञान वाटिका, गुरुवार, 29 अक्टूबर 2020, नई दिल्ली/देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जाँच संबंधी उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जबाब माँगा है। फिलहाल मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सीबीआई जाँच के आदेश पर रोक लग गई है ।

[highlight]सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट का फैसला चौंकाने वाला है।[/highlight]

[box type=”shadow” ]जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुख्यमंत्री को सुने बगैर ही हाई कोर्ट द्वारा इस तरह का ‘सख्त आदेश’ देने से सभी चकित रह गये क्योंकि पत्रकारों की याचिका में रावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध भी नहीं किया गया था।

The three-judge bench headed by Justice Ashok Bhushan said, “Can such an order be passed in a petition where neither any specific prayer for probe is made nor the state or CM is made a party. All of a sudden everybody is taken by surprise.”

सुप्रीम कोर्ट के कहा, “ऐसा आदेश कैसे पारित हो सकता है ? मुख्यमंत्री मामले में पक्ष ही नहीं थे। उनके खिलाफ जाँच की कोई माँग भी नहीं थी। यह एक हैरान करने वाला आदेश है। सीबीआई जाँच के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाती है।…………………”[/box]

विदित रहे कि भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज कर सीबीआइ को जाँच का आदेश देने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सुप्रीम कोर्ट गए। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड सरकार ने भी विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा की मुख्यमंत्री को सुने बगैर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती और इस तरह का आदेश निर्वाचित सरकार को अस्थिर करेगा।

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Ghanshyam Chandra

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