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उत्तराखण्ड

विवाह समारोहों में गैस सिलेंडर आपूर्ति के लिए एसओपी लागू, अधिकतम दो सिलेंडर की अनुमति

पौड़ी।  विवाह समारोहों में गैस सिलेंडरों के सुचारु, पारदर्शी एवं नियंत्रित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की गयी है। इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी विवाह समारोह के लिए अधिकतम 02 व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति ही अनुमन्य होगी।

जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक आवेदनकर्ता को संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय, उपजिलाधिकारी कार्यालय अथवा गोदाम में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र, विवाह कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी। शपथ पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकार कर सत्यापन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक द्वारा अस्थायी कनेक्शन जारी करने हेतु संबंधित गैस एजेंसी को संस्तुति प्रेषित की जाएगी। इसके पश्चात गैस एजेंसी द्वारा आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर आवेदनकर्ता को अस्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा तथा एसओपी के अनुरूप व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में संबंधित अधिकारी को अवगत कराना एवं अभिलेखों का पृथक एवं विस्तृत विवरण संधारित करना भी अनिवार्य होगा।

उन्होंने यह भी बताया कि विवाह समारोह के अगले दिन आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए गैस सिलेंडरों को संबंधित गैस एजेंसी में वापस जमा कराना अनिवार्य होगा, जिसकी सूचना गैस एजेंसी द्वारा संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों, पूर्ति निरीक्षकों एवं गैस एजेंसियों के प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि शासन द्वारा जारी एसओपी एवं कार्यालय आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकें।

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Ghanshyam Chandra

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