Breaking News :
>>ऋषिकेश में नशा रोकने पर माँ को गोली मारने की घटना से स्तब्ध महिला आयोग>>जनता मिलन में 21 शिकायतों पर डीएम सख्त, समयबद्ध एवं संतोषजनक निस्तारण के दिए निर्देश>>आरोपियों से जुड़े लोगों को जांच समिति में शामिल करना गलत- गोदियाल>>तीन दिन में पोर्टल पर प्रोजेक्ट अपलोड करें विभाग- मुख्य सचिव>>मानसून में दही खाना सही है या नहीं? जानिए क्या कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ>>सेवा पखवाड़ा सरकार और जनता के बीच भरोसे का सेतु- महाराज>>वीकेंड पर ‘अल्फा’ की कमाई में आया उछाल, फिल्म ने तीन दिन में कमाए इतने करोड़ रुपये>>महाराज ने पोखड़ा में ₹60 लाख की लागत से निर्मित आवासीय भवन का किया लोकार्पण>>कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मिले लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अजय कुमार सिंह>>सीएम धामी ने रामनगर में ₹29.65 करोड़ की लागत से नवनिर्मित धनगढ़ी पुल का किया लोकार्पण>>सेवा, सुशासन एवं समर्पण के साथ जनहित में कार्य कर रही धामी सरकार- गणेश जोशी>>देहरादून में सुरक्षा जवानों की भर्ती हेतु विकासखंड स्तर पर होंगे रोजगार शिविर आयोजित>>सेवा, सुशासन और समर्पण का सशक्त संदेश बना ‘सेवा पखवाड़ा’>>7 जुलाई 2026 तक जमा करें गणना प्रपत्र, नहीं तो छूट सकता है मतदाता सूची में नाम>>राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद को ₹219.29 करोड़ की 51 विकास योजनाओं की दी सौगात>>‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण: जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ>>ऋतु खंडूरी ने किया कोटद्वार के मोटाढांग में ₹1.47 करोड़ की पेयजल योजना का शिलान्यास>>बदरीनाथ धाम के चढ़ावा चोरी पर जवाब दे सरकार- कांग्रेस>>स्वामी विवेकानंद का जीवन आत्मविश्वास, सेवा और राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण- मुख्यमंत्री धामी>>‘अल्फा’ की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत, फिल्म ने पहले दिन कमाए इतने करोड़ रुपये
उत्तराखण्डताज़ा खबरें

‘Laws, Rights and Entitlement of Women at Grass Root Level’ विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

आकाश ज्ञान वाटिका, रविवार, 16 अक्टूबर 2022, देहरादून। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के तत्वाधान में माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा आज विकासखंड सभागार, विकासनगर में Laws, Rights and Entitlement of Women at Grass Root Level विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

शिविर में सचिव/ वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून हर्ष यादव, द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित महिलाओं के विरूद्ध अपराध से सम्बंधित प्रावधान, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पोक्सो अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत मीडिया के दायित्व, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के प्रावधानों एवं उक्त अधिनियम के सम्बंध में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में महिलाओं के अधिकार बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधान एवं महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ- साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत महिलाओं के अधिकार के सम्बंध में जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों के सम्बंध में भी प्रतिभागियों को जानकारी दी गयी तथा प्रतिभागियों के विधि से सम्बन्धित प्रश्नों के भी उत्तर दिये गये। उपस्थित प्रतिभागियों को अपर सिविल जज अवंतिका सिंह चौधरी द्वारा “घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत महिलाओं के विभिन्न अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गई तथा महिलाओं को उत्तराधिकार के सम्बंध में प्राप्त अधिकारों से भी अवगत कराया गया ।

उपस्थित प्रतिभागियों को तहसीलदार, विकासनगर चमन सिंह द्वारा राजस्व विभाग की जनसामान्य के हित की योजनाओं के सम्बंध में विशेष रूप से अवगत कराया गया तथा राजस्व वसूली के दौरान महिलाओं के अधिकारों के सम्बंध में भी जानकारी दी गयी। जिला प्रोबेशन कार्यालय देहरादून की प्रतिनिधि, रश्मि बिष्ट द्वारा किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल-कल्याण समिति के सम्बंध में जानकारी दी गयी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की महिलाओं से सम्बंधित योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गयी।

समाज कल्याण विभाग की प्रतिनिधि श्रीमती पूजा पाल द्वारा समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं के सम्बंध में जानकारी दी गयी।

पुलिस विभाग के प्रतिनिधि आर० एन० व्यास उपनिरीक्षक द्वारा पुलिस थाने की प्रक्रिया एवं महिला हैल्पलाईन के सम्बंध में जानकारी दी गयी। श्रीमती लता राणा, विद्वान नामिका अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा उपस्थित महिलाओं को यह बताया की न्याय से वंचित महिलायें न्याय पाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित पैनल अधिवक्ताओं की सहायता से न्यायालय में वाद दायर कर न्याय प्राप्त कर सकती है, इसके अतिरिक्त उनके द्वारा पोक्सों अधिनियम, परिवार न्यायालय की प्रक्रिया एवं घरेलू हिंसा के सम्बंध में जानकारी देकर प्रतिभागियों को जागरूक किया गया। यह भी अवगत कराया गया कि यदि किसी भी महिला/व्यक्ति को अपनी समस्या के निवारण हेतु अन्यथा निशुल्क विधिक सहायता हेतु आवश्यकता हो या उनकी पेंशन / राशनकार्ड / मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के दूरभाष नम्बर 0135-2520873 एवं ई०मेल० : disa-deh-uk@nic.in पर सम्पर्क कर सकता है।
उक्त कार्यक्रम में लगभग 70 से 75 महिलायें लाभान्वित हुयी ।

Loading

Ghanshyam Chandra

AKASH GYAN VATIKA (www.akashgyanvatika.com) is one of the leading and fastest growing web News Portal which provides latest information about the Political, Social Activities, Environmental, entertainment, sports, General Awareness etc. I, GHANSHYAM CHANDRA, EDITOR, AKASH GYAN VATIKA provide News and Articles about the abovementioned subject and also provide latest/current state/national/international News on various subject.
error: Content is protected !!