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दीपावली पर पटाखों की दुकानों के लाइसेंस हेतु अपर जिलाधिकारी ने व्यापारी मण्डल के प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की

आकाश ज्ञान वाटिका, मंगलवार, 27 अक्टूबर 2020, देहरादून (जि.सू.का.)। अपर जिलाधिकारी वि/रा बीर सिंह बुदियाल की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय ऋषिपर्णा सभागार में दीपावली पर्व 2020 के अवसर पर अतिशबाजी के लाईसेंस निर्गत करने के सम्बन्ध में व्यापारी मण्डल के प्रतिनिधिमण्डल और सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में दीपावली पर्व के अवसर पर लगने वाली पटाखों की दुकानों के आवंटन, दुकान लगाने की शर्तों और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तृत चर्चा की गयी। अपर जिलाधिकारी ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी लाईसेंस निर्गत किये जाने हेतु सुरक्षित स्थान चिन्हित करने तथा अग्नि सुरक्षा इत्यादि के सभी मानक का पालन करवाने के उप जिलाधिकारी/परगनाधिकारी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्राप्ति होने के उपरान्त ही दुकानों का लाईसेंस निर्गत करें और ऐसे स्थान पर दुकान आवंटन का लाईसेंस दें जहाँ तक अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँच सके साथ ही दुकान तथा उसके आसपास ज्वलनशील पदार्थ ना हो। दुकान पक्के भवन की छत के नीचे हो, तंग स्थान न हो, विद्युत तारों के बीच न हों, पटाखों की बिक्री के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री न की जाय तथा दुकान पर अग्निशमन के समुचित प्रबन्ध हों।

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी पल्टन बाजार-कोतवाली से घण्टाघर तक, धामावाला बाजार-कोतवाली से आढ़त बाजार चौक तक, मोतीबाजार में पल्टन बाजार से पुरानी सब्जी मण्डी, (हनुमान चौक तक), हनुमान चौक-झण्डा मौहल्ला, रामलीला बाजार-बैण्ड बाजार तक, आनन्द चौक से लक्ष्मण चौक तक, डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, घण्टाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चौक से डीएवी पीजी कालेज देहरादून जाने वाली रोड, करनपुर मुख्य बाजार (भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र) के अलावा ऐसे स्थान जो संकीर्ण क्षेत्र/गलियाँ, जहाँ अग्निशमन वाहन का वाटर टैंक न पहुँच सकता हो, आतिशबाजी लाईसेंस हेतु प्रतिबन्धित रहेंगे। इन क्षेत्रों में दुकान लगी हुई पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध जुर्माने के साथ ही सामग्री जब्त करते हुए कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अपर जिलाधिकारी ने व्यापारियों के संगठनों से अपील की है कि कोविड-19 संक्रमण के बचाव हेतु मास्क, फेश कवर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही विक्रय स्थल पर क्रेताओं हेतु गोल घेरे निर्माण करायें एवं साथ ही ज्वलनशील पदार्थाें एवं धुम्रपान निषेध पर विशेष चौकसी बरतें। इसके अलावा आतिसबाजी की दुकान पर लाईसेंस की प्रति चस्पा करें। बैठक में जिन स्थानों पर सामूहिक रूप से पटाखा विक्रय किये जायेंगे उन मुख्य, अन्य स्थानों के आसपास पानी के टैंकर की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक पटाखों की दुकान हेतु अस्थायी लाईसेंस के आवेदन की तिथि होगी तथा 11 से 15 नवम्बर तक पटाखों की बिक्री की जायेगी।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर गोपालराम बिनवाल, नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चैहान, उप जिलाधिकारी मसूरी मनीष कुमार, अपर नगर आयुक्त मोहन सिंह बर्नियां, पुलिस क्षेत्राधिकारी, अग्नि शमन अधिकारी राजेन्द्र सिंह खाती सहित व्यापारी मण्डल के प्रतिनिधि देवेन्द्र अग्रवाल, जुगल किशोर, तरविन्दर सिंह, आशीष अग्रवाल, आदित्य मित्तल और सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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Ghanshyam Chandra

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