निकाय चुनाव तैयारी की मंद रफ्तार पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का किया जवाब तलब
कोर्ट ने पूछा, निकाय चुनाव की क्या तैयारी है? दो हफ्ते में बतायें
दून वैली के अवैध निर्माण पर भी हाईकोर्ट सख्त, आदेश नहीं मानेंगे तो मुख्य सचिव होंगे तलब
निकाय चुनाव की अगली सुनवाई 1 नवंबर 2023 को
2 दिसंबर 2023 को पूरा हो रहा है निकायों का कार्यकाल
आकाश ज्ञान वाटिका, बुधवार, 11 अक्टूबर 2023, नैनीताल। निकाय चुनाव के बाबत कोई सरगर्मी नजर नहीं दिखने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के अंदर चुनाव के बाबत स्थिति साफ करने को कहा है और प्रदेश में प्रस्तावित निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार का जवाब तलब किया है। जसपुर निवासी अनीस की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पूछा कि क्यों नहीं अभी तक स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ नहीं की गई। जबकि पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसंबर 2023 को खत्म हो रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि दो हफ्ते के भीतर यह बताए कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है। अगली सुनवाई 1 नवंबर 2023 को होगी।
गौरतलब है कि जसपुर के अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश के निकायों के कार्यकाल 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि पालिकाओं का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाना चाहिए। जबकि उत्तराखण्ड में पालिकाओं के कार्यकाल में दो माह ही शेष हैं और प्रदेश सरकार ने चुनाव कार्यक्रम तक घोषित नहीं किया है। गौरतलब है कि शहरी विकास विभाग इन दिनों निकायों के परिसीमन व अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों को लेकर होमवर्क में जुटा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को निकाय चुनाव की बाबत अपनी तैयारियों को तेज करना होगा।