जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग तथा पीसीपीएनडीटी की समिति द्वारा जिले के प्राइवेट अस्पतालोें में चलाया चैकिंग अभियान
आकाश ज्ञान वाटिका। हल्द्वानी, शनिवार, 15 फरवरी 2020 (सू.ब्यूरो)। जिलाधिकारी श्री सविन बंसल जनस्वास्थ्य एवं स्वास्थ सेवाओं को लेकर काफी संवेदनशील हैं जिले में संचालित प्राइवेट अस्पतालों में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार सुविधाये एवं व्यवस्थायेें नहीं होने की जानकारी जिलाधिकारी को विभिन्न सूत्रोें के माध्यम से मिली है जिसके क्रम में जिलाधिकारी श्री बंसल के आदेशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग तथा पीसीपीएनडीटी की समिति द्वारा जिले के प्राइवेट अस्पतालोें में चैकिंग अभियान चलाया जा रहा हैै।
जिलाधिकारी के आदेश पर शनिवार को अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ० रश्मि पंत और उनकी टीम ने आवास विकास स्थित स्पर्श हास्पिटल एवं इफरर्टिनलिटी सेन्टर तथा मुखानी स्थित विवेकानन्द अस्पताल पहुँचकर छापेमारी की। डॉ० रश्मि पंत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्पर्श क्लीनिकल स्टेबलिसमैन्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी पंजीकरण होने का कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। चिकित्सालय में मेडिकल स्टोर कार्यरत है लेकिन मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसैन्स उपलब्ध नहीं पाया गया और न ही दवाइयों को सुरक्षित रखने के रैफ्रिजरेटर और न ही एक्सपायरी दवाओं को रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने बताया कि पीसीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत आईबीएफ हेतु पंजीकरण भी नहीं हैै। अस्पताल मे कार्यरत स्टाफ के प्रक्षिशित होने के कोई भी दस्तावेज भी अस्पताल प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये। इसके साथ ही अस्पताल के स्थापित होने के दस्तावेज नहीं मिले, अस्पताल मे फायर एक्जेट प्लान भी उपलब्ध नहीं पाया गया। टीम द्वारा स्पर्श हास्पिटल को अनियमितताओं के चलते मौके पर ही सील कर दिया गया।
एसीएमओ ने बताया कि विवेकान्नद हास्पिटल के अल्ट्रासाउन्ड मशीन अन्यत्र स्थानान्तरण के कारण विवेकानन्द हास्पिटल के पीसीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण को निरस्त कर दिया है, विवेकानन्द अस्पताल की अल्ट्रासाउन्ड मशीन को सील कर दिया गया हैै।
निरीक्षण के दौरान तहसीलदार प्रेम राम के अलावा डॉ० अल्पना मिश्रा, अनूप बमोला, दीपक काण्डपाल, सचिन, ललित पुलिस महकमे से गिरीश चन्द्र जोशी, लता जोशी आदि मौजूद थे।