जिलाधिकारी नैनीताल ने सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिह को प्याज की जमाखोरी रोकने हेतु कार्यवाही करने के दिये आदेश
आकाश ज्ञान वाटिका। ६ दिसम्बर, २०१९, शुक्रवार। हल्द्वानी (सूचना)। प्याज के बढते मूल्यों पर नियंत्रण रखने एवं बाजार मे प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी नैनीताल श्री सविन बंसल ने सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिह को प्याज की जमाखोरी रोकने हेतु कार्यवाही करने के आदेश दिये। जिलाधिकारी श्री बसंल ने कहा है कि प्याज आम आदमी व गरीब आदमी की जरूरत है ऐसे दौर मे जब प्याज की आपूर्ति कम हो रही हैै। ऐसे में प्याज का अनावश्यक भण्डारण गैरकानूनी माना जायेगा। उन्होने प्याज का कारोबार करने वाले आढ़तियों को सख्त हिदायत दी है कि बाहर से प्याज की आवक होते ही तुरन्त उसको खुदरा बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध करायें। अनावश्यक आपूर्ति एवं वितरण में अवरोध करने वाले लोगो के विरूद्व प्रशासन सख्ती से पेश आयेगा एवं अधिक मूल्य वसूलने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी श्री बंसल ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके प्याज के थोक व्यापारियों के लिए 500 कुन्तल एवं खुदरा व्यापारियों के लिए 100 कुन्तल की स्टाॅक सीमा निर्धारित की गयी है। उन्होंने कहा कि उक्त निर्धारित स्टॉक से अधिक स्टाॅक पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
इस सन्दर्भ में सिटी मजिस्टेट प्रत्यूष सिह, मण्डी ने थोक व्यापारियों के गोदामोें का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान सचिव मण्डी विश्वविजय देव सिह, पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल एवं गिरीश जोशी मौजूद थे।