Breaking News :
>>सैनिक परिवारों को उच्च शिक्षा की सौगात>>न्यूज़ पोर्टल के विज्ञापन रेट पर पुनर्विचार की माँग, संचालकों ने महानिदेशक सूचना से लगाई गुहार>>उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने उठाया डिजिटल मीडिया की विज्ञापन दरों का मुद्दा>>बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण पर एमडीडीए की कार्रवाई, दो प्लेटफार्म सील>>राखी लेकर एसएसपी दून से मिलने पहुंचीं नन्हीं बालिकाएं, बांधी राखी और लिया सुरक्षा का भरोसा>>राज्य सहकारी नीति-2026 को कैबिनेट से मिली मंजूरी>>मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में रक्षाबंधन व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान>>आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और बाजार मूल्यों की नियमित निगरानी करें अधिकारी- मुख्यमंत्री>>मानसून समाप्त होते ही प्रदेशभर में सड़क मरम्मत और सुधार कार्य युद्धस्तर पर शुरू किए जाएं- मुख्यमंत्री>>पटना में BPSC परीक्षा को लेकर जोरदार प्रदर्शन, सरकार से बातचीत की मांग पर अड़े अभ्यर्थी>>सशक्त बहना उत्सव में दिखा सरकार और मातृशक्ति के बीच विश्वास और आत्मीयता का रिश्ता>>सहसपुर में फिर शुरू होगी बंद पड़ी सिलाई यूनिट, ग्रामीण महिलाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर>>इमरान हाशमी की ‘गन मास्टर जी 9’ का टीजर जारी>>एनीमिया में किशमिश कितनी फायदेमंद? जानिए कब डाइट से मिलेगा लाभ और कब जरूरी है इलाज>>मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने पर जोर, डीएम ने ईआरओ और बीएलओ को दिए सख्त निर्देश>>त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी पर प्रशासन सख्त, मिठाई की दुकानों और डेयरी पर ताबड़तोड़ छापेमारी>>उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून समेत चार जिलों में येलो अलर्ट>>लापरवाह अफसरों की तय होगी जिम्मेदारी, सीईओ ने SIR की समीक्षा में दिए सख्त निर्देश>>धामी सरकार का विकास पर फोकस, मास्टर प्लान से अवैध निर्माण तक आवास विभाग की समीक्षा>>नवीन आढ़त बाजार का निर्माण पूरा, सितंबर तक प्लॉट आवंटन के निर्देश
उत्तर-प्रदेशताज़ा खबरें

उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की होगी जाँच

आकाश ज्ञान वाटिका, 21 सितम्बर 2022, बुधवार, लखनऊ। प्रदेश सरकार मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों की जांच कराने जा रही है। इसके तहत सरकार सामान्य संपत्तियों (बंजर भूमि, भीटा, ऊसर आदि) को वक्फ संपत्तियों के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराए गए सभी मामलों को खंगालेगी। सरकार ने सभी जिलों में राजस्व विभाग के वर्ष 1989 के शासनादेश को भी खत्म करते हुए जांच एक माह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस शासनादेश के तहत बंजर, ऊसर, भीटा आदि संपत्तियों को भी प्रयोग के आधार पर राजस्व अभिलेखों में वक्फ के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से प्रदेश के सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है वक्फ अधिनियम-1995 के पूर्व उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम-1960 की व्यवस्था प्रचलित थी।

वक्फ संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के लिए सात अप्रैल 1989 को शासनादेश जारी किया गया था। इसी शासनादेश के तहत दर्ज की गई वक्फ संपत्तियां अधिकतर बंजर, ऊसर और भीटा की हैं। इन संपत्तियों को सही तरह से राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के लिए उनका सीमांकन कराने की जरूरत है। आदेश में यह भी कहा गया कि ग्राम सभाओं और नगरीय निकायों की जमीन सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जिनका जनहित में उपयोग किया जाता है।

इन जमीनों का सात अप्रैल 1989 के शासनादेश के आधार पर प्रबंधन और स्वरूप बदलना राजस्व कानूनों के खिलाफ है। गैर वक्फ संपत्तियों को वक्फ संपत्ति में दर्ज करने की अनियमितताओं के चलते राजस्व विभाग ने पिछले महीने आठ अगस्त को सात अप्रैल 1989 वाला शासनादेश निरस्त कर दिया है। ऐसे में इस शासनादेश के आधार पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज वक्फ संपत्तियों को नियमानुसार दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। आदेश में एक माह में जांच कर कार्रवाई करने के लिए कहा है। गलत तरीके से दर्ज वक्फ संपत्तियों को वापस सामान्य संपत्तियों में दर्ज किया जाएगा।

Loading

Ghanshyam Chandra

AKASH GYAN VATIKA (www.akashgyanvatika.com) is one of the leading and fastest growing web News Portal which provides latest information about the Political, Social Activities, Environmental, entertainment, sports, General Awareness etc. I, GHANSHYAM CHANDRA, EDITOR, AKASH GYAN VATIKA provide News and Articles about the abovementioned subject and also provide latest/current state/national/international News on various subject.
error: Content is protected !!