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20 अप्रैल के बाद कुछ सेक्‍टर को दी गई काम करने की अनुमति, पढ़िए पूरी खबर

आकाश ज्ञान वाटिका। 15 अप्रैल, 2020, बुधवार। नॉवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने बुधवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। इसमें 20 मई,2020 की तारीख को सुधारते हुए 20 अप्रैल,2020 कर दिया है। यह दिशा-निर्देश सभी मंत्रालयों/ विभागों, भारत सरकार, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के लिए जारी हुए हें। इस घातक संक्रमण के प्रबंधन के लिए जारी निर्देश के अनुसार, सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। इसके तहत 20 अप्रैल के बाद बैंक की शाखाएं (Bank branches) व एटीएम (ATMs), बैंकों के लिए काम करने वाले आइटी वेंडर (IT vendors) को अनुमति दी गई है। ATM ऑपरेशन ओर कैश मैनेजमेंट एजेंसियों को काम करने की इजाजत दे दी गई है।

देश में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर आज जारी गाइडलाइन के मुताबिक  3 मई तक स्‍विमिंग पूल, थिएटर, बार, जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल आदि बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्‍थान भी 3 मई तक बद रहेंगे। इसके अलावा टैक्‍सी सेवाएं व कैब सेवाओं को भी 3 मई तक इजाजत नहीं दी गई है।

[box type=”shadow” ]जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार 20 अप्रैल के बाद इन्‍हें मिली है अनुमति

  • बैंक व एटीएम को खोलने की अनुमति
  • सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा
  • डीएम की अनुमति से हो सकेंगे सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक आयोजन
  • आवश्‍यक सेवाओं के लिए यात्रा की इजाजत
  • शारीरिक दूरी व फेस मास्‍क के साथ  मनरेगा के तहत काम की इजाजत
  • पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
  • प्रिंट, इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया, डीटूएच व केबल सेवाओं को इजाजत
  • कुछ शर्तों के साथ ट्रक की आवागमन को अनुमति
  • एपीएमसी से संचालित मंडियां खुलेंगी
  • मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत
  • सभी तरह की परिवहन पर रोक जारी
  • घरेलू व अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी
  • दफ्तर व सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना अनिवार्य
  • हॉट-स्‍पॉट इलाकों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी[/box]

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Ghanshyam Chandra

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