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यूपी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया

  • अब किसी भी जिले से कर सकेंगे डीएल अप्लाई

आकाश ज्ञान वाटिका। १ अक्टूबर। नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किए जाने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा चालान और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हो रही है। वहीं यूपी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 1
अब आप राज्य के किसी भी जिले से नए ड्राइविंग लाइसेंस या नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब तक नियम ये था कि आपको अपने मूल जिले वहीं से आवेदन करना होता था।
नए मोटर व्हीकल संसोधन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियमों के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने से लेकर कई अन्य प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। अब तक ये नियम था कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एक्सपायरी डेट के 30 दिन पहले तक ही आवेदन कर सकते थें। लेकिन नए नियम के अनुसार आप लाइसेंस की समाप्ति तिथी से 1 साल पहले भी रेन्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इतना ही नहीं अब वाहन चालक को उसी वाहन के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा जिसे वो ठीक प्रकार से चला सकेगा। या फिर किसी भी ड्राइविंग स्कूल द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट में जिस वाहन की ड्राइविंग के लिए उसे उपयुक्त बताया गया होगा, उसे उसी प्रकार के वाहन के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिकृत ड्राइविंग स्कूल से ही जारी किया जाना चाहिए।
नए मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन ड्राइव करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर वार्षिक रोड टैक्स का पांच गुना या फिर लाइफ टाइम रोड टैक्स का तीन गुना (दोनों में जो ज्यादा हो) उतना जुर्माना लागू किया जाएगा। इसके अलावा बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन को बेचने के आरोप में वाहन के डीलर पर वाहन के लाइफ टाइम रोड टैक्स का 15 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो बदलाव किया गया है वो केवल उत्तर प्रदेश राज्य में ही लागू है।

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Ghanshyam Chandra

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