उत्तराखण्ड
लॉकडाउन की क्रमवार समाप्ति (UNLOCK-I) हेतु भारत सरकार के आदेशों का कुछ आवश्यक समावेशों के साथ अनुपालन
आकाश ज्ञान वाटिका, रविवार, 31 मई 2020, देहरादून (जि.सू.का.)। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तालाबंदी (लॉकडाउन) की क्रमवार समाप्ति, अनलॉक-1 के सन्दर्भ में जारी आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित का समावेश करते हुए मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ने सभी सम्बन्धितों को निर्देशित किया।
राज्य सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा सवास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनपदों को रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन जोन के रूप में चिन्हित किया गया।
रेड जोन, ऑरेंज जोन एवं ग्रीन जोन के लिए दिशा निर्देश जारी किये गए।
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- रेड जोन में व्यावसायिक एवं वाणिज्यीय गतिविधियाँ प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक ही होंगी।
- आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त कार्यालय सायं 4 बजे तक श्रेणी I एवं II शत प्रतिशत तथा श्रेणी III एवं IV के कर्मियों की 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
- रेलवे स्टेशन एवं हवाई अड्डे से लेन व ले जाने के लिए अतिरिक्त सार्वजानिक वहां प्रतिबंधित रहेंगे।
- जनपद से बहार जाने एवं अंदर आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर पंजीकरण व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत बैध पास का होना अनिवार्य होगा।[/box]
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- कोविड-19 संक्रमण के आधार पर सम्बंधित जिलाधिकारी कन्टेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्धारण करेंगे।
- ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में आने वाले जनपदों में सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी अनावश्यक, गैर जरुरी गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी।
- राज्य के अंदर अंतर-जनपदीय परिवहन के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- अन्य प्रदेशों से सड़क मार्ग से राज्य में आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर पंजीकरण व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत बैध पास का होना अनिवार्य होगा।
- हवाई जहाज व रेल से आने वाले व्यक्तियों के सन्दर्भ में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्गत SOP के अनुरूप ही कार्यवाही होगी।
- उच्च घातकता वाले व्यक्तियों के सन्दर्भ में गृह मंत्रालय भारत सर्कार के आदेशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।[/box]
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