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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, कहा : ‘यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है’

आकाश ज्ञान वाटिका, 15 फरवरी 2024, गुरुवार, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलेक्ट्रोरल बांड मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मतदाताओं को वोट डालने के लिए जानकारी पाने का अधिकार है और राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया, चुनावी बांड वित्तीय साधन हैं, जिन्हें व्यक्ति या कॉर्पोरेट संस्थायें बैंक से खरीद सकती हैं और एक राजनीतिक दल को पेश कर सकती हैं, जो बाद में उन्हें धन के लिए भुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को भी इस बारे में जानने का अधिकार है। बड़े चंदे गोपनीय रखना असंवैधानिक है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक 2019 के अंतरिम आदेश से अभी तक चुनावी बांड योगदान प्राप्त करने वाले दलों का विवरण प्रस्तुत करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब कानून राजनीतिक योगदान की अनुमति देता है, तो यह योगदानकर्ताओं की संबद्धता को भी इंगित करता है, और उनकी रक्षा करना संविधान का कर्तव्य है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘उन पार्टियों को भी योगदान दिया जाता है जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। बदले में योगदान राजनीतिक समर्थन का प्रदर्शन नहीं है। संविधान केवल दुरुपयोग की गुंजाइश के कारण आँखें नहीं मूंदता है।’

इलेक्ट्रोरल बांड क्या होता है ?
इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी और 29 जनवरी 2018 को कानून लागू कर दिया था।

इलेक्ट्रोरल बांड एक वित्तीय और नागरिकता उपकरण है जो भारतीय राजनीतिक पार्टियों के लिए नाममात्र नाममात्र वित्तीय आय उपलब्ध कराता है। यह सरकार द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का नोट या धन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से धन देना है जिससे वे अपने चंदा प्राप्त कर सकें और उसके प्राप्तकर्ता की पहचान न हो।

इलेक्ट्रोरल बांड के जरिए नागरिक राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित बैंकों के माध्यम से दे सकते हैं। यह बांड 1000, 10000, 100000, और 1000000 रुपये के मुद्रांकन में उपलब्ध होता है। यह बांड चंदा देने के लिए केवल भारतीय नागरिकों के द्वारा खरीदा जा सकता है और यह एक सीमित अवधि के लिए वैध होता है। इसका उपयोग अनधिकृत रूप से किया जाने वाला नहीं हो सकता है, यानी कि बांड की खरीदारी का उद्देश्य चंदा प्राप्त करना होता है और यह समझौता केवल निजी रूप से होता है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य चंदा प्राप्त करने वाले नागरिकों की गोपनीयता को सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें किसी प्रकार के राजनीतिक दबाव से बचा जा सके। इसके अलावा, इसका उद्देश्य नागरिकों को निजी तौर पर राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक सुरक्षित और संरक्षित तरीका प्रदान करना भी है।

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Ghanshyam Chandra Joshi

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