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उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में रक्षाबंधन व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान

जिलाधिकारी के निर्देशन में पौड़ी व यमकेश्वर में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 20 विधिक एवं सर्विलांस नमूने जांच के लिए भेजे गए

एक्सपायर्ड व बिना लेबल वाले खाद्य उत्पाद मौके पर नष्ट कराए, साफ-सफाई एवं भंडारण मानकों के पालन के दिए निर्देश

पौड़ी- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में आगामी रक्षाबंधन एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए जनपद में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण, नमूना संग्रहण तथा खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता एवं भंडारण संबंधी मानकों की जांच के निर्देश दिए गए हैं।

अभियान के तहत मंगलवार को पौड़ी मुख्य बाजार तथा यमकेश्वर के लक्ष्मणझूला-गीताभवन क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मिठाई, नमकीन, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, बिस्किट, सेवई सहित अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 20 विधिक एवं सर्विलांस नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। सभी नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के दौरान मिठाई एवं नमकीन के 10, दूध एवं दुग्ध उत्पादों के 2 तथा बिस्किट, सेवई सहित अन्य खाद्य पदार्थों के 8 नमूने लिए गए। टीमों ने मिठाई निर्माताओं, बेकरी सहित अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के रख-रखाव एवं भंडारण संबंधी मानकों का भी निरीक्षण किया। प्रतिष्ठान संचालकों को स्वच्छता को प्राथमिकता देने तथा खाद्य पदार्थों को निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षित परिस्थितियों में रखने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में बिना लेबल वाले बेकरी उत्पाद पाए गए, जिन्हें टीम द्वारा मौके पर ही नियमानुसार नष्ट कराया गया। इसके साथ ही एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री को भी अलग कर नियमानुसार नष्ट कराया गया। खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना लेबल, एक्सपायर्ड अथवा मानकों के विपरीत खाद्य सामग्री का विक्रय न किया जाए।

पौड़ी क्षेत्र में अभियान सहायक आयुक्त खाद्य पीसी जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी पौड़ी रचना लाल एवं प्रभारी नायब तहसीलदार जयकृष्ण भट्ट के नेतृत्व में चलाया गया। वहीं यमकेश्वर क्षेत्र में तहसीलदार वैभव जोशी एवं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि इससे पूर्व चलाए गए अभियान में विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 10 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए थे। इनमें विधिक जांच के लिए हल्दी पाउडर, धनिया मसाला, सोन पापड़ी, चाय पत्ती, ग्रीन चिली सॉस एवं स्प्राइट के एक-एक नमूने तथा सर्विलांस जांच के लिए सरसों तेल, नमकीन, बिस्किट एवं दूध के नमूने शामिल थे। इन नमूनों को भी प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया है।

विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रवर्तन कार्रवाई भी की जा रही है। इस माह एडीएम कोर्ट में एक प्रकरण का निर्णय हुआ, जिसमें मावा विक्रेता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वर्तमान में एडीएम कोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत 46 प्रकरण दर्ज हैं।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने कहा कि त्योहारी सीजन को देखते हुए जनपद में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा को लेकर जांच एवं प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दूध एवं दुग्ध उत्पाद, मावा, मिठाई सहित अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के साथ ही खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, लेबलिंग एवं भंडारण संबंधी मानकों के अनुपालन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खाद्य कारोबारियों से निर्धारित मानकों का पालन करने तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की अपील की।

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