Breaking News :
>>उच्च शिक्षा में 108 असिस्टेंट प्रोफेसर को जल्दी मिलेगी तैनाती>>नवनियुक्त 1094 कनिष्ठ अभियन्ताओं को मिले नियुक्ति पत्र>>ज्योतिर्मठ पर मंडराने लगा भूस्खलन का खतरा, विष्णुप्रयाग की तरफ से हो रहा तेजी से भूस्खलन >>बीकेटीसी के सीईओ ने यात्रा व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण >>कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सड़क पर झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश >>एक देश, एक चुनाव व्यवहारिक और समझदारी नहीं – कांग्रेस>>टूथब्रश से भी बीमार पड़ सकते हैं आप, जान लीजिए कैसे रख सकते हैं इसे साफ>>ग्राम पंचायत स्तर पर दी जाएगी नए आपराधिक कानूनों की जानकारी>>21 सितंबर को आतिशी बनेंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, लेंगी सीएम पद की शपथ>>राहुल की बातें मजाक की नहीं, चिंता का विषय>>मुख्यमंत्री धामी ने जम्मू-कश्मीर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा को किया सम्बोधित>>हरियाणा विधानसभा चुनाव : BJP ने जारी किया 20 सूत्रीय संकल्प पत्र>>गंगोत्री धाम में किया गया होटल एसोसिएशन का गठन>>केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किसानों के लिए दी कई सौगातें>>कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का किया निरीक्षण>>प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू के मामले, पाँच जिलों से कुल 75 मामले आए सामने>>फिल्म जिगरा का सॉन्ग ‘चल कुड़िए’ रिलीज, आलिया-दिलजीत के गाने में दिखी महिला सशक्तिकरण की झलक>>हवलदार मनीष थापा के निधन पर सैनिक कल्याण मंत्री ने दी श्रद्धांजलि>>सेब को छीलकर खाना चाहिए या बिना छीले? यहां जानें सही तरीका>>प्रधानमंत्री मोदी आज कटड़ा में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित, चप्पे-चप्पे पर रहेगी सुरक्षा
उत्तराखण्डताज़ा खबरेंपर्यावरण

‘उत्तरकाशी जनपद में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतया बर्जित’ : जिलाधिकारी

आकाश ज्ञान वाटिका, 26 जून 2022, रविवार, उत्तरकाशी। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत विभिन्न सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों (75 माइक्रोन से कम) के विनिर्माण,आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 जून से पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है।

इस परिपेक्ष्य में जिले की सभी नगर निकायों में 1 जुलाई 2022 से पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया जाएगा। जिसमें प्लास्टिक स्टिक युक्त इयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) की सजावट सामग्री, प्लेट कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर,शामिल है। किसी भी प्रतिष्ठान, दुकान, व्यक्ति, व्यापारी द्वारा उपरोक्त का उल्लंघन किए जाने पर नियत संगत धाराओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि पर्यावरण के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कतई न किया जाय। घर से जब भी आवश्यक सामान आदि लेने बाजार की ओर निकल रहे है तो अपने साथ कपड़े से निर्मित बेग या थैले को जरूर साथ लेकर जाएं। जनपद का हर नागरिक सिंगल यूज प्लास्टिक को नकारे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभायें।

Loading

Ghanshyam Chandra Joshi

AKASH GYAN VATIKA (www.akashgyanvatika.com) is one of the leading and fastest going web news portal which provides latest information about the Political, Social, Environmental, entertainment, sports etc. I, GHANSHYAM CHANDRA JOSHI, EDITOR, AKASH GYAN VATIKA provide news and articles about the abovementioned subject and am also provide latest/current state/national/international news on various subject.
error: Content is protected !!