लखनऊ एयरपोर्ट जाने से पहले जान लें पार्किंग के नए रेट, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

एयरपोर्ट पर 8 मिनट रुकने के भी देने होंगे पैसे, जानें कार, ऑटो और बस की नई पार्किंग दरें
लखनऊ। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक वाहनों के लिए पार्किंग और एयरपोर्ट प्रवेश शुल्क की नई दरें लागू कर दी गई हैं। इसके साथ ही विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के मासिक पास की कीमतों में भी बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक, नई दरें देश के अन्य हवाई अड्डों पर लागू शुल्क व्यवस्था के अनुरूप निर्धारित की गई हैं। इसका मकसद एयरपोर्ट परिसर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ सुरक्षा और पार्किंग सुविधाओं का उचित प्रबंधन करना है।
नई व्यवस्था के तहत दोपहिया वाहनों से आठ मिनट तक 50 रुपये शुल्क लिया जाएगा। वहीं, 30 से 60 मिनट तक रुकने पर 100 रुपये और 24 घंटे तक पार्किंग के लिए अधिकतम 300 रुपये चुकाने होंगे। ऑटो चालकों के लिए 30 मिनट तक 80 रुपये और एक घंटे तक 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। ऑटो के लिए 24 घंटे का अधिकतम शुल्क 500 रुपये होगा।
निजी कार और एसयूवी के लिए भी नई दरें
निजी कार और एसयूवी चालकों को एयरपोर्ट पर पहले आठ मिनट तक पार्किंग की सुविधा निशुल्क मिलेगी। इसके बाद 30 मिनट तक 150 रुपये और एक घंटे तक 200 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, 24 घंटे तक पार्किंग के लिए अधिकतम 1000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
कमर्शियल कारों के लिए आठ मिनट से ही 200 रुपये शुल्क देना होगा। इन वाहनों के लिए 24 घंटे का अधिकतम शुल्क 1200 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा टेंपो, छोटा हाथी, पिकअप, मिनी बस, बस और ट्रक जैसे बड़े वाहनों के लिए आठ मिनट तक 600 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इन वाहनों को 24 घंटे तक पार्किंग के लिए अधिकतम 3000 रुपये देने होंगे।
मासिक पास के लिए भी तय हुई नई दरें
एयरपोर्ट पर नियमित रूप से आने-जाने वाले वाहनों के लिए मासिक पास की दरें भी निर्धारित की गई हैं। इसके तहत स्टाफ के दोपहिया वाहन के लिए 300 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 800 रुपये मासिक शुल्क देना होगा। वहीं, कमर्शियल टैक्सी और ऑटो के लिए 1000 रुपये, कैश कैरी वैन के लिए 1500 रुपये तथा क्रू वाहनों के लिए 8000 रुपये का मासिक पास निर्धारित किया गया है।
होटल वाहनों के लिए मासिक पास की कीमत 15,000 रुपये और क्रूजर वाहनों के लिए 20,000 रुपये तय की गई है। नई दरें लागू होने के बाद एयरपोर्ट पर नियमित रूप से सेवाएं देने वाले वाहन संचालकों को निर्धारित शुल्क के अनुसार पास बनवाना होगा।
नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर लगेगा जुर्माना
एयरपोर्ट प्रशासन ने पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। नो-पार्किंग जोन या पिक-अप और ड्रॉप लेन में निर्धारित समय से अधिक वाहन खड़ा करने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों के पहियों पर क्लैंप लगाया जा सकता है या फिर क्रेन की मदद से उन्हें हटाया जा सकता है।
नियमों का उल्लंघन करने पर दोपहिया वाहनों के लिए 500 रुपये और कार, टेंपो, एसयूवी, मिनी बस, बस तथा ट्रक के लिए 1000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल करें और पिक-अप व ड्रॉप लेन में तय समय से अधिक वाहन खड़ा न करें।
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