केरल में रेस्टोरेंट, किताबों की दुकानों को खोलेने की अनुमति देने के निर्णय को गृह मंत्रालय ने बताया लॉ़कडाउन नियमों का उल्लंघन
आकाश ज्ञान वाटिका। 20 अप्रैल, 2020, सोमवार। केरल में लॉ़कडाउन के बावजूद सरकार द्वारा आज से अतिरिक्त छूट देने पर गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केरल में रेस्टोरेंट खोलने, किताबों की दुकानों को खोलेने की अनुमति देने का निर्णय लॉ़कडाउन नियमों का उल्लंघन है। कस्बों में बस यात्रा की अनुमति, दो पहिया वाहनों पर पिलर सवार, कार की पिछली सीट पर 2 यात्रियों को बैठाने की अनुमति देने को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन का उल्लंघन बताया है।
केंद्र सरकार की फटकार के बाद केरल के मंत्री कड़कम्पल्ली सुरेंद्रन ने आगे आकर इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए यह छूट दी है। कुछ गलतफहमी के कारण केंद्र ने स्पष्टीकरण मांगा है। एक बार जब हम स्पष्टीकरण दे देते हैं, मुझे उम्मीद है कि समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का पालन किया।
गौरतलब है कि केरल में आज से कई इलाकों में लॉकडाउन प्रतिबंधों को कम कर दिया गया है। भारत सरकार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केरल सरकार ने लॉकडाउन में छूट के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अपने आदेश में केरल सरकारने उन गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी है, जो गृह मंत्रालय के 15 अप्रैल के आदेश में प्रतिबंधित थे।
गौरतलब है कि केरल में आज से कई इलाकों में लॉकडाउन प्रतिबंधों को कम कर दिया गया है।केरल सरकार द्वारा दी जाने वाली ऐसी अतिरिक्त गतिविधियों में स्थानीय कार्यशालाएं खोलना शामिल है। इसके अलावा कई इलाकों में नाई की दुकानें, रेस्टोरेंट और बुक स्टोर भी खुलने के आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं।इसके अलावा नगरपालिका सीमा में आने वाले मध्यम व छोटे उद्योग(एमएसएमई) भी खोलने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा छोटी दूरी आदि के लिए शहरों/कस्बों में बस यात्रा को भी मंजूरी दी गई है।
ग्रीन और ‘ऑरेंज बी’ ज़ोन को कृषि, मछली पकड़ने, वित्त, बैंकिंग, निर्माण जैसे क्षेत्रों में छूट प्रदान की जाएगी। होटल, किराने की दुकानें और अन्य आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों को सीमित कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति होगी।
ग्रीन ज़ोन में इडुक्की और कोट्टायम जिले शामिल हैं जबकि ऑरेंज बी में तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, अलाप्पुझा, वायनाड और पलक्कड़ जिले शामिल हैं।ऑरेंज ए जोन में पठानमथिट्टा, एर्नाकुलम और कोल्लम जिले शामिल हैं, जहां 24 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा।रेड ज़ोन जिसमें कासरगोड, कन्नूर, कोझीकोड और मलप्पुरम जिले शामिल हैं, वहां तीन मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा।इस बीच, शिक्षण संस्थान, शॉपिंग मॉल, थिएटर, पार्क, बार अगले आदेश तक बंद रहेंगे।