Breaking News :
>>जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालयों, रिकॉर्ड रूम एवं आपदा परिचालन केन्द्र का किया निरीक्षण>> “अपनापन – नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव” पुस्तक का विमोचन, कृषि मंत्री गणेश जोशी हुए शामिल>>आयुक्त गढ़वाल मंडल ने अधिकारियों के साथ की समन्वय एवं परिचयात्मक बैठक>>आईपीएल 2026 : क्वालिफायर-1 में आज आरसीबी और गुजरात टाइटंस होंगी आमने-सामने>>‘अपनापन–नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव’ पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी>>उत्तराखंड में बकरीद अवकाश की तारीख बदली, अब 28 मई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश>>गंगोत्री-यमुनोत्री मार्ग पर बिना फिटनेस और ओवरलोड वाहनों पर कसेगा शिकंजा, जिलाधिकारी के सख्त निर्देश>>उत्तराखंड में गर्मी का कहर जारी, देहरादून में तापमान 40 डिग्री के पार>>सामंथा की ‘मां इंटी बंगारम’ का ट्रेलर रिलीज, 19 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म>>NSG के मेजर अखिलेश भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के वीरों ने एवरेस्ट पर लहराया तिरंग>>हल्द्वानी में बनेगा अत्याधुनिक कुमाऊँ मीडिया सेंटर, मुख्यमंत्री धामी ने किया शिलान्यास>>एमडीडीए का अवैध निर्माणों पर शिकंजा, ऋषिकेश से विकासनगर तक ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई>>देहरादून को मिला नया नेतृत्व, डॉ. आशीष चौहान ने संभाली जिलाधिकारी की कमान>>मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं- महाराज>>स्वामी विवेकानंद की विचारधारा युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देती है-  गणेश जोशी>>मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा में 89 लाख रुपये की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण>>‘वेलकम टू द जंगल’ का नया गाना ‘घिस घिस घिस’ रिलीज, अक्षय-अक्षरा की जोड़ी ने जीता दिल>>लंबित स्वास्थ्य उपकेंद्रों के 391 पदों को कैबिनेट में लाकर जल्द पुनर्जीवित करने की मांग>>मुख्यमंत्री ने समस्त जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक>>शराब पीकर सड़क पर हंगामा करने वाला कार चालक गिरफ्तार, वाहन सीज
देश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइन, जानें डिटेल

आकाश ज्ञान वाटिका, 30 जुलाई, 2020, गुरुवार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइन में रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को पांच अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति होगी। हालांकि इस दौरान सरकार की ओर से सामाजिक दूरी समेत अन्‍य निर्देशों का सख्ती के साथ पालन करना होगा।

जारी रहेगी पाबंदी 

  • स्कूल कॉलेज और अन्य सिक्षण संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। यही नहीं मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है। कंटनेमेंट जोनों में पूर्व की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। उन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी जिनमें भीड़ जमा होती है।

इन्‍हें मिली इजाजत 

  • सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में रात्रिकालीन कर्फ्यू को हटा दिया गया है यानी अब रात में लोगों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी।
  • पांच अगस्त से योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी दी गई है। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी समेत दूसरे एहतियात का पालन करना होगा।
  • स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को सामाजिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ इजाजत दी गई है। इस बारे में स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय द्वारा 21 जुलाई को जारी निर्देशों का पालन कराना होगा।
  • पहले की तरह ही इस बार भी वंदे भारत मिशन के तहत इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को मंजूरी दी गई है। यही नहीं सरकार की ओर से विशेष विमानों के आवागमन को मंजूरी होगी।

 नियमों का करना होगा पालन 

  • सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं होगी। अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए दुकानों के सामने पर्याप्‍त सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना प्रतिबंधित होगा।

घर पर रहने की सलाह 

  • पहले की तरह इस बार भी 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, गंभीर बीमीरियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। ये लोग बहुत जरूरी होने या स्वास्थ्य समस्या पर ही घर से बाहर जा सकते हैं।

कंटेनमेंट जोन के लिए निर्देश 

  • कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक सख्‍त लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान सामान के लाने ले जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी। जरूरी सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी। इससे जुड़े लोगों की आवाजाही पर भी रोक नहीं रहेगी। इसके लिए अलग से ई-परमिट या इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करेंगी और इन इलाकों की जानकारी वेबसाइट पर सर्वाजनिक की जाएगी। राज्य सरकारें परिस्थितियों के आधार पर इन इलाकों के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकती है।

Loading

Ghanshyam Chandra

AKASH GYAN VATIKA (www.akashgyanvatika.com) is one of the leading and fastest growing web News Portal which provides latest information about the Political, Social Activities, Environmental, entertainment, sports, General Awareness etc. I, GHANSHYAM CHANDRA, EDITOR, AKASH GYAN VATIKA provide News and Articles about the abovementioned subject and also provide latest/current state/national/international News on various subject.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!