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जनपद में सभी आयोजन कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार आयोजित किये जायेंगे : जिलाधिकारी सविन बंसल

  • कार्यक्रमों एवं समारोहों मे 200 लोगों की सीमा जारी रहेगी।
  • आयोजन स्थल पर सभी को फेस कवर या मास्क होने पर ही प्रवेश मिलेगा।
  • आयोजकों को मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग और दो गज की दूरी आदि नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
  • कन्टेनमेंट जोन में कोई जुलूस, धार्मिक सभा, समारोह की अनुमति नहीं होगी।

आकाश ज्ञान वाटिका, मंगलवार, १३ अक्टूबर २०२०, हल्द्वानी (सूचना)। जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने बताया है कि शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जनपद में अक्टूबर से दिसंबर तक रामलीला, दुर्गापूजा, नवरात्र, दशहरा, ईद, क्रिसमस आदि के आयोजनों को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। जिसके क्रम में जनपद में भी सभी आयोजन कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार आयोजित किये जायेंगे। उन्होने बताया कि निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों एवं समारोहों मे 200 लोगों की सीमा जारी रहेगी। आयोजकों को मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग और दो गज की दूरी आदि नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने बताया कि प्रशासन के साथ ही आयोजकों के लिए किसी भी आयोजन की विस्तृत कार्ययोजना बनाना जरूरी होगा। कन्टेनमेंट जोन में सभी तरह के प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेंगे। अन्य स्थानों पर आयोजकों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मार्किंग करनी होगी और स्क्रीनिंग, सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। आयोजन स्थल को बार-बार सैनिटाइज करने के लिए, सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए स्टाफ हेतु मास्क आदि की व्यावस्था आयोजकों को करनी होगी। आयोजकों को पर्याप्त संख्या में टिकट काउंटर की व्यवस्था करनी होगी। जहाँ तक संभव हो कैश लैस भुगतान किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से रोकथाम के उपाय बताने वाले पोस्टर, बैनर आदि लागए जायेंगे। आयोजन स्थल पर ऐसा कमरा या स्थल चिन्हित किया जायेगा जहाँ किसी लक्षण वाले व्यक्ति को एकांतवास में रखा जा सके। पर्याप्त संख्या मे प्रवेश और निकासी की व्यवस्था होगी। वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने बताया कि आयोजन स्थल पर सभी को फेस कवर या मास्क होने पर ही प्रवेश मिलेगा। सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले हर परिवार के लिए अलग से जूते, चप्पलों का स्थान निर्धारित होगा। सामाजिक दूरी से सिटिंग प्लान बनाया जाएगा। दुकानें, खोखे आदि को भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों में प्रतिमा, पवित्र किताब आदि को छूने को मनाही होगी। उन्होंने बताया कि समूह गान आदि से बचा जाएगा। लंगर आदि में भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। खाना बनाते, परोसते समय संक्रमण के प्रति अधिकतक सावधानी का पालन करना होगा। एअर कंडीशन का संचालन 24 से 30 डिग्री के बीच रहेगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में कोई जुलूस, धार्मिक सभा, समारोह की अनुमति नहीं होगी। इवेंट मैनेजरों, स्टाफ, गंभीर बीमार से ग्रसित 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला, 10 साल से कम के बच्चों को घर में ही रहेंगे। बडे़ पर्व त्योहार, खास धार्मिक पर्व आदि में भीड़ प्रबंधन आयोजकों को करना होगा। अनलाॅक-5 में अधिकतम 200 लोगो को अनुमति दी गई थी, ये जारी रहेगा। बड़े आयोजन में एंबुलेंस भी रखनी होगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि अधिक दिन तक चलने वाले कार्यक्रम जैसे रामलीला, पूजा अनुष्ठान, मेले आदि में सशर्त और सीमित प्रवेश की अनुमति होगी। थर्मल स्कैनिंग, मास्क आदि का पालन कराने के लिए स्वयं सेवक तैनात होगें। किसी भी कार्यक्रम, सामाजिक समारोह के लिए पहले स्थान चिन्हित किया जाएगा। सामाजिक दूरी, मास्क के नियम का पालन कराने के लिए सीसीटीवी से निगरानी की व्यवस्था की जायेगी। रैलियों, धार्मिक जुलूसों के लिए पहले से ही रूट प्लान, शामिल होने वाले लोगों की संख्या, प्रतिमा विसर्जन आदि के लिए स्थल तय कर उसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा सहित अन्य आयोजनों के लिए कोरोना को देखते हुए पहले से ही तैयारी करनी होगी। सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए (सफेद गोले) मार्किंग की जाएगी। उन्होंने कहा सभी आयोजन प्रशासन की देखरेख में कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार ही सम्पन्न होंगे।

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Ghanshyam Chandra Joshi

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