मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 लागू
- यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना चुकाना होगा।
- हर गलती के लिए जुर्माने और सजा को सख्त बना दिया है।
- बिना हेलमेट ड्राइविंग, सीट बेल्ट का उपयोग न करने, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने, अनियंत्रित रफ्तार, सिग्नल की अनदेखी समेत हर गलती के लिए जुर्माने और सजा को सख्त बना दिया है।
देहरादून। आज, रविवार १ सितंबर २०१९ यातायात से सम्बन्धित नियमों में बदलाव आ गए हैं। मोटर वाहन नियम काफी कड़े कर दिए गए हैं। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू होते ही यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना चुकाना होगा। ई-वॉलेट के लिए केवाईसी भी कराना जरूरी है, नहीं तो आपका वॉलेट बंद कर दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ और बदलाव हैं, जो आज 1 सितंबर से लागू जायेंगे।
अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा। सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण हादसे पर ठेकेदार और कंपनी पर भी जुर्माना लगेगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कहीं से भी कर सकेंगे।
देश में लापरवाही से ड्राइविंग करने के चलते हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोज देश के विभिन्न हिस्सों से सड़क दुर्घटनाओं के खौफनाक वीडियो सामने आते हैं। इनमें हर साल हजारों लोग असमय मौत के शिकार हो जाते हैं। हादसों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने यातायात के नियमों को और सख्त करने का फैसला लिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन), 2019 पेश किया था, जिसे संसद की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ने कानून में बदलाव करते हुए नशे की हालत में गाड़ी चलाने (ड्रंकन ड्राइविंग), बिना हेलमेट ड्राइविंग, सीट बेल्ट का उपयोग न करने, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने, अनियंत्रित रफ्तार, सिग्नल की अनदेखी समेत हर गलती के लिए जुर्माने और सजा को सख्त बना दिया है।
मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के हिसाब से जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने पर अब आपको बदली हुई दरों से पेनल्टी देनी पड़ेगी जो निम्नवत है:
बिना लाइसेंस ड्राइविंग : 5 हजार रुपए।
बिना टिकट यात्रा : 500 रुपए।
शराब पीकर चलाना : 10 हजार रुपए।
ओवर स्पीड या रेस लगाना : 5 हजार रुपए।
बिना परमिट का वाहन : र 10 हजार रुपए।
सीट बेल्ट : 1 हजार रुपए।
बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग : 2 हजार रुपए।
ओवर साइज व्हीकल : 5 हजार रुपए।
इमरजेंसी वाहनों को जगह न देना : 10 हजार रुपए।
नाबालिगों के अपराध : 25 हजार रुपए के साथ 3 साल की सजा।
अतः किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए व धन के अपव्यय से बचने के लिए सावधानी व जागरूकता के साथ अपने मोटर वाहन को चलायें। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू होने के पहले ही दिन ही दिल्ली में ३९०० चालान किये गये। हेलमेट पहनकर व सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाना हमारे लिए ही सुरक्षित कवच है। हमें यातायात के नियमों का बखूबी पालन करना चाहिये।