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उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती

आकाश ज्ञान वाटिका, 20 अप्रैल 2021, मंगलवार, लखनऊ। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कहर के बीच कोरोना इलाहाबाद हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 19 अप्रैल की रात से सात दिन के लिए लॉकडाउन के निर्देश पालन का इनकार करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में है। योगी आदित्यनाथ सरकार आज यानी मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रवक्ता ने हाई कोर्ट के इस निर्देश को मानने से सरकार के साफ इनकार करने के निर्णय के साथ ही अवगत कराया कि सरकार लॉकडाउन को लेकर बेहद गंभीर है। लोग स्वेच्छा से जगह-जगह पर प्रतिष्ठान व बाजार बंद कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने इन पांच शहरों के साथ अन्य दस जगह पर रात आठ बजे से अगली सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रखा है।

उत्तर प्रदेश सरकार पांच शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है। इस निर्देश को योगी आदित्यनाथ सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश को रद करने की मांग की जाएगी।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से आज ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को स्थगित करने को लेकर दायर की गई याचिका पर भी आज सुनवाई हो सकती है। यह याचिका सोमवार को दाखिल की गई थी।

विदित रहे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 19 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में बेहद खतरनाथ ढंग से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी व गोरखपुर में 19 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल तक आवश्यक सेवा को छोड़कर लॉकडाउन का निर्देश दिया था।

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Ghanshyam Chandra Joshi

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