31 मार्च तक हाउस टैक्स न दिया तो भुगतना पड़ेगा पंद्रह हजार जुर्माना

देहरादून: अगर आपने अभी तक हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है तो तत्काल नगर निगम की दौड़ लगा लें। टैक्स वसूली में कड़े प्रावधानों के तहत नगर निगम 31 मार्च के बाद हर बकायेदार से 15 हजार रुपये बतौर जुर्माना लेगा। नगर आयुक्त ने इसके आदेश जारी कर दिए।
वित्तीय वर्ष पूरा होने में महज 17 दिन का समय शेष है और अब तक 40 फीसद भवन स्वामियों ने नगर निगम में टैक्स नहीं जमा कराया। निगम का सालाना वसूली का लक्ष्य 20 करोड़ रुपये का है, जो अब तक 14 करोड़ रुपये ही हुआ है।
निगम हर बार टैक्स में मिलने वाली 20 फीसद छूट मार्च के अंतिम दिन तक देता था, मगर इस बार निगम ने यह समय-सीमा 28 फरवरी रखी थी। एक मार्च से पूरा टैक्स जमा किया जा रहा है। हालांकि, पार्षदों ने छूट का समय बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अफसर इस पर राजी नहीं। अलबत्ता, टैक्स न देने वाले लोगों पर जुर्माने का नया फरमान और दे दिया।
मुनादी कराएगा निगम
टैक्स वसूली के लिए नगर निगम वार्डों में मुनादी कराएगा। नगर आयुक्त ने सभी सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर मुनादी कराएं और टैक्स जमा नहीं करने वालों की सूची तैयार करें।
स्ट्रीट लाइट कंपनी को फटकार
शहर में नई एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के काम में सुस्त रफ्तार पर नगर आयुक्त ने भी संबंधित कंपनी को फटकार लगाई है। इससे पहले पिछले सप्ताह महापौर ने भी कंपनी के अधिकारियों की बैठक में समय का पालन न करने पर चेतावनी दी थी।
इस बार नगर आयुक्त ने कंपनी को चेतावनी दी कि अगर कंपनी का यही रवैया रहा तो उसे ब्लैक-लिस्ट करने में देर नहीं की जाएगी। बता दें कि शहर में 42 हजार लाइटें लगनी हैं और अभी तक महज आठ हजार लाइटें ही लगी हैं।
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