SC ने Whatsapp को 2021 में केंद्र को दिए गए वादे को सार्वजनिक करने के लिए कहा
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को Whatsapp को निर्देश दिया कि वह 2021 में केंद्र को दिये गये अपने वादे को पूरा करते हुए उन उपयोक्ताओं की कार्यक्षमता को सीमित नहीं करेगा जो उसकी नई निजता नीति से सहमत नहीं हैं। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मोबाइल मैसेजिंग ऐप को सरकार को दिए गए अपने उपक्रम को प्रचारित करने के लिए पांच समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के लिए भी कहा।
पांच राष्ट्रीय समाचार पत्रों में Whatsapp करेगा प्रचार
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी टी रविकुमार की पीठ ने भी सुनवाई के लिए मामले को स्थगित करते हुए कहा, “हम आगे निर्देश देते हैं कि व्हाट्सएप दो मौकों पर पांच राष्ट्रीय समाचार पत्रों में व्हाट्सएप के ग्राहकों को इस पहलू का प्रचार करेगा।”
बता दें शीर्ष अदालत दो छात्रों – कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा किए गए कॉल, फोटोग्राफ, टेक्स्ट, वीडियो और दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप और उसके मूल फेसबुक के बीच हुए अनुबंध को इस याचिका में चुनौती दी गई है। और कहा गया है कि व्हाट्सएप का ये कदम निजता और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है।