Breaking News :
>>विमानन कंपनी गो फर्स्ट को अपनी संपत्ति बेचकर चुकाना होगा कर्ज, एनसीएलटी ने दिया आदेश>>राष्ट्रीय खेल- स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करेंगी 141 टीमें>>क्या आपके बाल भी कम उम्र में हो रहे हैं सफेद, तो इन घरेलू नुस्खों की मदद से बालों को जड़ से बनाएं काला >>मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की पाँचवीं बैठक हुई सम्पन्न>>आईटीडीए ने उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल के लिए मॉक ड्रिल का किया आयोजन>>पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ से फिल्म विकास परिषद के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने की भेंट>>प्रभारी मंत्री सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने निकाय चुनाव में झौंकी ताकत>>राष्ट्रीय खेल- हर खिलाड़ी को मिलेगा उसकी पसंद का खाना>>मुख्यमंत्री धामी ने नगर निगम रुड़की से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित रोड शो में किया प्रतिभाग>>व्यय वित्त समिति ने विभिन्न विकास कार्यो को किया स्वीकृत >>क्या आपको भी है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, तो कर लीजिए कंट्रोल, नहीं तो बढ़ सकता है हार्ट अटैक का खतरा >>समग्र विकास के लिए जरूरी है ट्रिपल इंजन की सरकार- सीएम धामी>>अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभालने के पहले ही दिन कई कार्यकारी आदेशों पर किए हस्ताक्षर >>कैबिनेट की यूसीसी की नियमावली को मंजूरी पर बिफरी कांग्रेस>>हम उजाड़ने नहीं बसाने पर विश्वास करते हैं- सीएम धामी>>खेल अधिकारियों ने मंत्री रेखा आर्या को ग्राउंड जीरो से की रिपोर्टिंग>>हनोल से ठडियार तक होगा नई सड़क का निर्माण- महाराज>>आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामला – दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सुनाई सजा >>करणवीर मेहरा बने बिग बॉस 18 के विजेता, पुरस्कार राशि के रूप में जीते 50 लाख रुपये>>सभी जिलों में बीपीएल मरीजों व गोल्डन कार्ड धारकों को निशुल्क डायलिसिस सुविधा – मुख्य सचिव
देश

आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामला – दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सुनाई सजा 

अदालत ने दोषी संजय रॉय पर 50,000 रुपये का लगाया जुर्माना 

अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं – मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मामले में सोमवार को सजा का एलान कर दिया गया है। कोर्ट ने दोपहर 2.45 बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई। सियालदह अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सियालदह कोर्ट के जज अनिरबन दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है। पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा और 7 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाना चाहिए।

इससे पहले सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में संजय रॉय को कोलकाता की एक अदालत ने दोषी करार दिया था। रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है, उसमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास, जबकि अधिकतम मौत की सजा हो सकती है। फैसला सुनाने से पहले दोषी को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान संजय रॉय ने अदालत से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैने कोई अपराध नहीं किया है। इस पर सीबीआई ने कहा कि यह जघन्य अपराध है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करते हैं। मामले में पीड़िता के माता-पिता ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की है।

अपनी दलील में संजय रॉय के वकील ने कहा कि दोषी को फांसी की जगह कोई और सजा दी जानी चाहिए। भले ही यह दुर्लभतम मामला हो, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। अदालत को यह दिखाना होगा कि दोषी क्यों सुधार या पुनर्वास के लायक नहीं है। सरकारी वकील को सबूत पेश करने होंगे और कारण बताने होंगे कि व्यक्ति सुधार के लायक क्यों नहीं है और उसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए।

आरजी कर अस्पताल की प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि, वह अदालत के  फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि, हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास दिया है।

Loading

Ghanshyam Chandra Joshi

AKASH GYAN VATIKA (www.akashgyanvatika.com) is one of the leading and fastest going web news portal which provides latest information about the Political, Social, Environmental, entertainment, sports etc. I, GHANSHYAM CHANDRA JOSHI, EDITOR, AKASH GYAN VATIKA provide news and articles about the abovementioned subject and am also provide latest/current state/national/international news on various subject.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!