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लाल किला हिंसा में मुख्य आरोपित दीप सिद्धू को तीस हजारी कोर्ट से मिली जमानत

आकाश ज्ञान वाटिका, 17 अप्रैल 2021, शनिवार, नई दिल्ली। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला पर हुई हिंसा में मुख्य आरोपित दीप सिद्धू को तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है। आरोपित दीप सिद्धू जमानत याचिका पर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर शनिवार को कोर्ट ने दीप सिद्धू की जमानत मंजूर करने का फैसला सुनाया। दीप सिद्धू को तीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। इसी के साथ अदालत ने दीप पर कई तरह की पाबंदी भी लगाई है, लेकिन उसे अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के हवाले करना होगा। हर माह की पहली और 15 तारीख को या जब भी जांच अधिकारी बुलाएं तो पेश होना होगा। उसे हर समय अपना मोबाइल फोन लोकेशन शेयर डिवाइस के साथ स्विच ऑन रखना होगा। किसी गवाह या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। इससे पहले 8 अप्रैल को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दीप सिद्धू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। यहां तक उसने यह भी कहा था कि दिल्ली पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि उसने हिंसा फैलाई या फिर हिंसा को प्रोत्साहित किया था।

किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान 26 जनवरी को हुई हिंसा के मुख्य आरोपित ने तीस हजारी अदालत में अपने बचाव में कुछ दलीलें पेश की थी। इसमें दीप सिद्धू के वकील ने कोर्ट में कहा था कि लाल किसा हिंसा को लेकर उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। उसने यह भी दावा किया था कि उसने हिंसा के लिए लोगों को नहीं भड़काया। उसने यह भी कहा था कि किसान ट्रैक्टर परेड के लिए किसान नेताओं द्वारा आह्वान किया गया था। वकील के जरिये दीप सिद्धू ने यहां तक कहा था कि वह तो किसान यूनियन का सदस्य भी नहीं है।

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Ghanshyam Chandra Joshi

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