सल्ट विधानसभा उप चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेजों को किया फोटो पहचान पत्र के रूप में मान्य
आकाश ज्ञान वाटिका, 31 मार्च 2021, बुधवार, देहरादून। निर्वाचन आयोग ने सल्ट विधानसभा उप चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेजों को फोटो पहचान पत्र के रूप में मान्य किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने यह साफ किया है कि वोटर मतदान स्थल पर वोट डालने से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र दिखाएंगे।
जिनके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं होगा, वे आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किए गए स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी अथवा अर्धरकारी कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र अथवा सांसद, विधायक या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र दिखा सकते हैं।