जिन निजी चिकित्सालयों में कोविड-19 का उपचार सम्भव है वहाँ पर सम्बन्धित मरीज का पूर्ण उपचार किया जाय : जिलाधिकारी
आकाश ज्ञान वाटिका, रविवार, 6 सितम्बर 2020, देहरादून (जि.सू.का.)। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु जिलाधिकारी डाॅ० आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जनपद क्षेत्रान्तर्गत स्थित लैब/निजी चिकित्सालयों को कोविड-19 से सम्बन्धित जाँच एवं उपचार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि कोविड-19 संक्रमण की जाँच के दौरान सम्बन्धित व्यक्ति का पूर्ण विवरण नाम, पता, मोबाईल नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।
निजी चिकित्सालय जिनमें कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति भर्ती हैं का उपचार भारत सरकार के दिशा-निर्देशों तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुमन्य दरों के अनुरूप किया जाय। जिन निजी चिकित्सालयों में कोविड-19 का उपचार सम्भव है वहाँ पर सम्बन्धित मरीज का पूर्ण उपचार किया जाय तथा किसी भी दशा में उपचार करने से मना नहीं किया जायेगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन निजी चिकित्सालयों में कोविड-19 से सम्बन्धित उपचार सम्भव नही है वहाँ पर संक्रमित व्यक्ति को रैफर करने से पूर्व कोविड-19 चिकित्सालय का परामर्श अनिवार्य होगा और परामर्श के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।