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उत्तराखण्ड

कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने के फलस्वरूप देहरादून तथा ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत एक-एक कन्टेंमेंट जोन घोषित, जानिए कौन से क्षेत्र हैं ?

आकाश ज्ञान वाटिका, शुक्रवार, 22 मई 2020, देहरादून (जि.सू.का.)। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत गुरू रोड पटेलनगर में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड महामारी रोग, कोविड-19 विनियम, 2020 महामारी रोग अधिनियम-1897 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गुरू रोड पटेलनगर का वह हिस्सा जिसके पूरब दिशा में श्याम सिंह नेगी का घर, पश्चिम दिशा में आहूजा टेंट हाउस, उत्तर दिशा में विजय जलाल का घर तथा दक्षिण दिशा में कल्याण सिंह राठौर का आवास अवस्थित है, को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित करते हुए पूर्णतः लाॅकडाउन के आदेश दिये गये हैं। इसी क्रम में नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत A -टाईप बैराज कालोनी, सिंचाई विभाग ऋषकेश को जिसके पूरब दिशा में सिंचाई विभाग परियोजना खण्ड ऋषिकेश बैराज कालोनी रोड (गंगा नदी के छोर तक), पश्चिम दिशा में कोरोना पाॅजिटिव को आंवटित सरकारी आवास A-26 व उसी पंक्ति में लगते हुए अन्य आवासीय मकान की पंक्ति के छोर तक, उत्तर दिशा में बैराज कालोनी रोड, जो सिंचाई विभाग परियोजना खण्ड के आवास A-22 तक तथा दक्षिण दिशा में बैराज कालोनी की रोड जो सिंचाई विभाग परियोजना खण्ड के A-टाईप आवास संख्या 28 के छोर तक अवस्थित है, को भी कन्टेंमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को उक्त क्षेत्रान्तर्गत समुचित व्यवस्था यथा खाद्य सामग्री, आवश्यक वस्तुएं, सफाई व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उक्त क्षेत्रान्तर्गत सभी दुकानों, प्रतिष्ठान, कार्यालय, बैंक इत्यादि पूर्णतः बंद रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा निर्गत आदेशों का शत् प्रतिशत् अनुपानल जन सामान्य की जीवन रक्षा हेतु अनिवार्य होगा। आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में उत्तराखण्ड महामारी रोग, कोविड-19 विनियम, 2020 महामारी रोग अधिनियम-1897 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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Ghanshyam Chandra Joshi

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