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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम् निर्णय, जानिए क्या ?
आकाश ज्ञान वाटिका, गुरुवार, 13 अगस्त 20202, देहरादून। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बहस के उपरांत फैसले लिए गए। बैठक के दौरान कुल 14 प्रस्ताव आए, जिनमें से 13 प्रस्तावों को उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है जिनकी जानकारी शहरी विकास मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता श्री मदन कौशिक द्वारा दी गई।
[box type=”shadow” ]उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय:
- जमरानी और सौंग बांध परियोजनाओं के संबंध में अलग-अलग पी.आई.यू. गठन की अनुमति दी गई। जमरानी बांध परियोजना के संबंध में पी.आई.यू. गठन के लिए 82 पदों की तथा सौंग बांध परियोजनाओं के लिए पी.आई.यू. गठन 61 पदों (कुल 143 पदों की) की स्वीकृति दी गयी है। इन सभी पदों को आउटसोर्सिंग से भरने की भी अनुमति दी गयी है।
- उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित, उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना-2020 के प्रख्यापन की अनुमति दी गई।
- उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग शिक्षक सेवा संवर्ग में ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, उप-प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य के पदों पर संविलियन(संशोधन) नियमावली 2020 को लाने की अनुमति दी गई।
- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन अधिनियम की धारा 143(ख) को पुनः लाया जाएगा। तहसील त्यूनी-जौनसार भावर, देहरादून वर्ग 4 की भूमि के विनियमितीकरण हेतु उत्तराखण्ड जौनसार भावर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था 1956 में संशोधन किया गया।
- एम्स ऋषिकेश के नजदीक रोगी सहायक केन्द्र स्थापित करने हेतु भाऊराव देवरस न्यास को 1.43 हे० भूमि लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया।
- स्व० अनिल कुमार भारद्वाज तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई के चार्ज के दौरान केन्द्रीय भण्डार बहादराबाद, हरिद्वार में सरकारी सम्पत्ति को हुई हानि के सापेक्ष वसूली की शेष धनराशि चार लाख आठ हजार दस रूपया बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया गया है।
- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति से संबंधित देय सेवक भत्ता एवं मिनिस्ट्रियल भत्ता में वृद्धि करने का निर्णय।
- हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सालय शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 में संशोधन किया गया। कुलपति की आयु 65 से 70 वर्ष किया गया।
- चिकित्सा विभाग के नर्सिंग सेवा संवर्ग कार्मिक को शिक्षा चिकित्सा विभाग में 2017 तक कार्य करने वाले कार्मिकों के सविलियन करने की अनुमति।
- उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा सदस्यों की पेंशन, वेतन एवं उपलब्धियों से संबंधित संशोधन अध्यादेश 2020 लाया जाएगा।
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विपदा के मद्देनजर एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2021 तक यह कटौती की जाएगी। विधानसभा सदस्यों के वेतन-भत्तों में कटौती को लाए गए अध्यादेश के दायरे से विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बाहर रहेंगे। इस अध्यादेश के जरिये उनके वेतन-भत्ते में 30 फीसद कटौती की पाबंदी लागू नहीं होगी। अध्यादेश के बाद अब सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों के वेतन के साथ निर्वाचन क्षेत्र भत्ते और सचिवीय भत्ते से 30 फीसद कटौती होगी। - उत्तराखण्ड विधान सभा का चतुर्थ विधान-सभा वर्ष-2020 का द्वितीय सत्र 23, 24, 25 सितंबर 2020 को देहरादून में आयोजित किया जायेगा।[/box]