जानिए कौन है वह मशहूर अभिनेत्री जो चाहती हैं ‘तांडव’ के कलाकारों और मेकर्स की गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कही ये बड़ी बात
आकाश ज्ञान वाटिका, 28 जनवरी 2021, गुरुवार। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई वेब सीरीज ‘तांडव’ के कलाकारों और मेकर्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मेकर्स ने कोर्ट से अपील की थी कि उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया जाए।
न्यायमूर्ति एमआर शाह ने ‘तांडव’ के मेकर्स के उस तर्क को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि एक चरित्र द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को अभिनेता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। एमआर शाह ने कहा, ‘आपने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार किया होगा। आप धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते’। न्यायमूर्ति एमआर शाह की इस बात को लेकर बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा ने अपने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने न्यायमूर्ति की बात पर सोशल मीडिया के जरिए कटाक्ष किया है। कोंकणा सेन शर्मा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ‘शो में शामिल लगभग सभी ने स्क्रिप्ट पढ़ी और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं! चलो सभी कलाकारों और क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार करो ?’ सोशल मीडिया पर कोंकणा सेन शर्मा का यह ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनेत्री के कई फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स उनके ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
गौरतलब है कि बुधवार को ‘तांडव’ टीम के सीनियर एडवोकेट फली नरीमन ने कहा कि, ‘सीरीज से आपत्तिजनक कॉन्टेंट हटा लिया गया है और माफी भी मांग ली गई है। अब इस केस में कुछ भी नहीं बचा है। जिस सीन से लोगों की भावनाएं आहत हुई थीं, उसे तो हटा ही दिया गया है’। वकील की दलील पर कोर्ट ने कहा कि ‘तांडव’ के मेकर्स हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने पुलिस से भी कहा कि अगर माफी मांग ली गई है और वो कॉन्टेंट हटा दिया गया है तो पुलिस भी क्लोजर रिपोर्ट सौंप सकती है’।
इसके बाद ‘तांडव’ टीम के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ‘क्योंकि एफआईआर कई राज्यों में हुई है तो हर राज्य में जाना निर्माताओं के लिए कैसे मुमकिन हो पाएगा। इसलिए सभी एफआईआर को मुंबई में ही क्लब कर दिया जाए’। सुनवाई पूरी होने के बाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ‘तांडव’ टीम को कोई राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसके लिए निर्माता हाईकोर्ट में याचिका दायर करें।
सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता मोहम्मद जीशान अय्यूब समेत ‘तांडव’ के निर्माताओं को सरंक्षण देने, अग्रिम जमानत देने और एफआईआर रद्द करने से साफ इनकार दिया है और कहा है कि अग्रिम जमानत या एफाईआर रद्द करवाने के लिए वो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। आपको बता दें कि ‘तांडव’ के विरोध और विवादों के बीच अमेजन प्राइम इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित, निर्माता हिमांशु कृष्ण मेहरा, सीरीज के लेखकर गौरव सोलंकी और एक्टर जीशान अयूब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में की गईं एफआईआर के खिलाफ की गई है। याचिका में देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करानी की मांग की गई थी।