कोविड-19 के दृष्टिगत दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला : दिल्ली की अदालतों का सामान्य संचालन 30 नवम्बर तक स्थगित
आकाश ज्ञान वाटिका, शनिवार, 10 अक्टूबर 2020, दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के मद्देनजर दिल्ली की सभी अदालतों का सामान्य संचालन अब 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। शुक्रवार से हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों में नया रोस्टर लागू कर दिया गया। इसके तहत पहले से सूचीबद्ध मामलों समेत अन्य मामलों की सुनवाई भी आगे के लिए सुनिश्चित की गई है।
शुक्रवार से हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों में नया रोस्टर लागू कर दिया गया। हाईकोर्ट के रजिस्टर जनरल मनोज जैन की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि वर्ष 2018, 2019 और 2020 के मामलों की सुनवाई नए रोस्टर के तहत 17 नवंबर से शुरू होगी। परिपत्र में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट के समक्ष 9 अक्तूबर से 20 अक्तूबर के बीच में सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई अब 15 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच होगी। 12 अक्तूबर से संयुक्त रजिस्टर की दो अदालतों में व्यक्तिगत सुनवाई की जाएगी, जबकि अन्य अदालतों में मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी।
विदित रहे कि 25 मार्च से हाईकोर्ट समेत दिल्ली की सभी अदालतों में व्यक्तिगत सुनवाई पर रोक लगाई गई थी और इसके बाद जरूरी मामलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू की गई। अब तक कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण अदालतों का संचालन कई बार स्थगित किया जा चुका है।