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उत्तराखंड में जारी कोविड कर्फ़्यू कुछ रियायतों के साथ एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया, पूरी जानकारी के लिए, पढ़िए

आकाश ज्ञान वाटिका, 7 जून 2021, सोमवार, देहरादून। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश में 10 मई को कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था। इसके बाद द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण में इसकी अवधि एक-एक हफ्ते आगे बढ़ाई गई। चतुर्थ चरण के कफ्यू की अवधि 8 जून को सुबह 6:00 बजे समाप्त होने जा रही है। इस बीच कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी कोविड कर्फ़्यू कुछ रियायतों के साथ एक सप्ताह के लिए, 15 जून 2021 प्रातः 6:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति का आकलन कर आवश्यकतानुसार कर्फ्यू में शिथिलता देने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया है। गत सप्ताह की भाँति परचून और स्टेशनरी व पुस्तकों की दुकानें इस सप्ताह भी दो दिन, 9 व 14 जून 2021 को खुलेंगी, जबकि खाद्य पैकजिंग, रेडीमेड कपड़े, दर्जी, चश्मे, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स, ड्राइक्लीनर्स, फोटोकापी, टिंबर मर्चेंट की दुकानें 1 दिन, 11 जून 2021 को और शराब की दुकानें 3 दिन, 9, 11 व 14 जून 2021 को खुलेंगी। निर्धारित तिथियों पर खुलने का समय सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1 बजे रखा गया है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलने का समय भी अब सुबह 8:00 बजे से 12:00 बजे किया गया है। पहले यह दुकानें 8:00 बजे से 11:00 बजे तक खुल रही थीं। अंतर राज्यीय सार्वजनिक परिवहन में दो तिहाई क्षमता के साथ वाहन संचालन की अनुमति होगी। सरकार के इस फैसले के बाद देर शाम को शासन से कर्फ्यू के संबंध में मानक प्रचालन कार्यविधि (SOP) भी जारी कर दी।

6 जून 2021, रविवार को सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन, सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी समेत अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री उनियाल ने कर्फ्यू के संबंध में नेता प्रतिपक्ष डॉ० इंदिरा हृदयेश और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह से भी विमर्श किया। इसके बाद सरकार ने कोविड कर्फ्यू को कुछ रियायतों के साथ 15 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सभी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद कर्फ्यू में कुछ रियायत दी गई हैं। 

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का आकलन कर वहाँ कर्फ्यू में छूट अथवा रियायत देने के संबंध में निर्णय लें। जिलाधकारी इस संबंध में अपने-अपने जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में आदेश जारी करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 14 जून 2021 को स्थिति की समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।

[box type=”shadow” ]जानिए, कौन सी दुकानें कब और किस समय खुलेंगी:

(SOP के अनुसार रोजाना खुलने वाली दुकानों का समय सुबह 8:00 से दोपहर 12:00 बजे रहेगा, जबकि तिथिवार खुलने वाली दुकानों के लिए समय सुबह 8:00 से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। एसओपी के शेष प्रविधान वही रखे गए हैं जो 31 मई को जारी SOP में थे।)

हर रोज खुलने वाली दुकानें/प्रतिष्ठान: 

  • डेयरी, दूध, बेकरी मैन्युफैक्चरिंग, फल, सब्जी, मांस-मछली और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें।

तीन दिन खुलने वाली दुकानें/प्रतिष्ठान:

(9 जून, 11 जून व 14 जून 2021)

  • शराब की दुकानें।

दो दिन खुलने वाली दुकानें/प्रतिष्ठान:

(9 जून, व 14 जून 2021)

  • स्टेशनरी व पुस्तकों, परचून की दुकानें की दुकानें।

केवल एक दिन खुलने वाली दुकानें/प्रतिष्ठान: 

(9 जून 2021)

  • फोटोकापी व टिंबर मर्चेंट की दुकानें।

(11 जून 2021)

  • दर्जी, चश्मे, खाद्य पैकेजिंग, कपड़ा, रेडीमेड (एकल रूप में), साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स व ड्राई क्लीनर्स की दुकानें।[/box]

 

SOP पढ़िए, पूरी जानकारी के लिए,
यहाँ क्लिक करें: https://akashgyanvatika.com/covid-curfew-extended-till-15-june-in-uttarakhand/

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Ghanshyam Chandra

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