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कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम हेतु पूर्व पारित आदेशों को अतिक्रमित करते हुए संशोधन किया गया है, पढ़िए पूरी जानकारी

आकाश ज्ञान वाटिका, 21 अप्रैल 2021, बुधवार, देहरादून (जि.सू.का.)। जिलाधिकारी डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम हेतु पूर्व पारित आदेशों को अतिक्रमित करते हुए संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि समस्त धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजन तथा विवाह इत्यादि में अनुमन्य व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी, सार्वजनिक वाहन यथा बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा इत्यादि 50% यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे, समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट तथा बार 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे, समस्त जिम, स्विमिंग पुल, स्पा पूर्णत: बंद रहेंगे, समस्त शिक्षण संस्थान, प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई व कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे तथा ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन कार्य संपादित किए जायेंगे। जनपद देहरादून क्षेत्र अंतर्गत रात्रि 07:00 बजे से प्रातः 5ः00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। जनपद देहरादून के समस्त शहरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारी क्षेत्रों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2:00 बजे से बंद रहेंगे। जनपद देहरादून के नगर निगम तथा छावनी परिषद गढ़ी कैंट/क्लेमेनटाउन के क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू तथा साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं आदि में आवागमन की छूट दी गई है, जिनमें फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल व गैस आपूर्ति सायं 07 बजे तक हो सकेगी, जबकि पेट्रोल पंप वह दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी, उपरोक्त आवश्यक सेवाओं के वाहनों को पूरे समय छूट रहेगी। हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को तथा सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े कार्मिक एवं मजदूरों को आवागमन तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को अपराहन 2:00 बजे के बाद तथा साप्ताहिक कर्फ्यू के दौरान भी आवागमन में में छूट रहेगी, औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने जाने में छूट रहेगी, मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों को छूट रहेगी, शादी और संबंधित समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंकट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों/ वाहनों की आवाजाही हेतु निर्धारित समय से प्रतिबंधों में छूट रहेगी। टिफिन की होम डिलिवरी में छूट रहेगी।

जनपद की सीमा में प्रवेश करने और बाहरी व्यक्तियों (पर्यटको, श्रद्धालुओं व अन्य) को देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा जिसके 72 घंटे पूर्व तक की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों से जनपद सीमा में प्रवेश करेंगे उन्हें स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा ऐसे व्यक्ति वापसी पर स्वयं को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन करेंगे साथ ही स्वास्थ्य की निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे तथा इस दौरान किसी भी प्रकार के रोग के लक्षण महसूस होने पर कोविड हेल्पलाइन पर संपर्क करेंगे।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार /उत्तराखंड सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। उत्तराखंड शासन देहरादून द्वारा 20 अप्रैल 2021 को पारित दिशा निर्देश जनपद देहरादून में 21 अप्रैल 2021 से यथावत प्रभावी रहेंगे आदेशों के उल्लंघन की दशा में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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Ghanshyam Chandra Joshi

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