आपदा प्रबन्धन एक्ट – 2005 के तहत हल्द्वानी शहर के 6 निजी अस्पतालों को तत्काल प्रभाव से अधिकृत कर लिया गया
आकाश ज्ञान वाटिका। हल्द्वानी, 11 अपै्रल (सूचना)। जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने बताया है कि वर्तमान में डॉ० सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय, हल्द्वानी को नोवल कोरोना वायरस हेतु एक स्पेशलिस्ट हास्पिटल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिसके कारण सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी में अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों का उपचार किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा। ऐसे में जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त चिकित्सालय की आवश्यकता के दृष्टिगत निजी चिकित्सालयों को आपदा प्रबन्धन एक्ट – 2005 के तहत हल्द्वानी शहर के 6 निजी अस्पतालों को तत्काल प्रभाव से अधिकृत कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी के बृजलाल हास्पिटल, कृष्णा हास्पिटल, नीलकण्ठ हास्पिटल, विवेकानन्द हास्पिटल, सांई हास्पिटल तथा सेन्ट्रल हास्पिटल को अधिकृत कर लिया गया है। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि समस्त चिकित्सालयों मे चिकित्सक एवं सहवर्ती स्टाफ सुचारू रूप से सामान्य दिवसों में चिकित्सालय संचालन की भाँति तैनात रहकर कार्य करेंगे। चिकित्सालय में परीक्षण, उपचार से सम्बन्धित समस्त उपकरण, लैब, एक्सरे, एमआरआई, वेन्टीलेटर व अन्य सुविधायें सुचारू रूप से संचालित रखेंगे। चिकित्सालय में रोस्टर के अनुसार दिन व रात्रि में चिकित्सकीय स्टाफ की तैनाती भी की जायेगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय प्रबन्धन यह सुनिश्चित करेगा कि चिकित्सालय में उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालय से रैफर होकर आने वाले मरीजों के उपचार तथा भर्ती की प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं हो। सभी अधिकृत चिकित्सालयों का मेडिकल स्टोर भी सुचारू रूप से संचालित किये जायेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपचार एवं उपचार प्रक्रिया में शिथिलता बरतने पर मेडिकल काउन्सिल एक्ट-1956 के प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी के विरूद्व विधिक कार्यवाही की जायेगी। आदेशों के अनुपालन में शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित के विरूद्ध आईपीसी की धारा-188 तथा अन्य धाराओं में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
पुलिस एवं चिकित्सकों को दिल से सलाम।