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मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गयी स्वीकृति ।
ई-कैबिनेट व्यवस्था दो माह में होगी लागू
आकाश ज्ञान वाटिका, देहरादून। आज बुधवार, २८ अगस्त को मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की बैठक (कैबिनेट मीटिंग) सचिवालय में सम्पन्न हुई। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आये प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी। बैठक में सर्वप्रथम भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के दुःखद निधन पर शोक प्रस्ताव लाया गया। आज जिन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी, वे निम्नवत हैं:
- कैबिनेट की बैठक अब पेपर लेस होगी। ई-कैबिनेट व्यवस्था दो माह में लागू होगी।
- नियोजन विभाग के तहत राज्य एवं केन्द्र से संबंधित विषय की प्रस्तुतीकरण में पर्यटन पर अधिक बल देने की सहमति।
- शीरा नीति को मान्यता दी गयी। ओपन मार्केट में 75 प्रतिशत तक बेचने की अनुमति खुली मार्केट में बेचा जा सकेगा तथा औद्योगिक इकाइयों में इसकी मात्रा 10 से घटाकर 5 प्रतिशत करने को मंजूरी दी गयी।
- चारधाम सड़क परियोजना ऋषिकेश बाईपास निर्माण के लिए चार करोड़ चार लाख रुपए की रायल्टी में छूट दी गयी। 514 करोड़ रूपए की 17.23 कि.मी. की परियोजना के निर्माण सामग्री पर लगने वाले रायल्टी में छूट दी गयी।
- मण्डी समिति विपणन बोर्ड के अंशदान में छूट को मंजूरी।
- पंचायती राज अध्यादेश में संशोधन के तहत अब सदस्य के स्थान में प्रबन्ध समिति का सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति होगी
- लोक सेवा आयोग की सेवा नियमावली में लिपिकीय त्रुटि को सही करने की मंजूरी।
- मुख्यमंत्री आवास व सचिवालय में कैंटीन के कर्मचारियों का ढांचा स्वीकृत क्रमशः 17 और 7 पद होंगे।
- राज्य पुनर्गठन के बाद उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों में सहमति बनी है। सिंचाई विभाग की 428 हेक्टेयर भूमि में 380 एवं 1709 आवास में से 348 प्रदान करने पर सहमति।
- उत्तर प्रदेश आवास उत्तराखंड को मिलेंगे कुम्भ मेले के लिए 697.57 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को दी जाएगी।
- आवास नीति के तहत 105 मीटर तक के मकान बनाने के लिए प्राधिकरण में इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट से बनाए गये नक्शे को तत्काल मंजूरी प्रदान करते समय आवास बनाने की अनुमति। इस सरलीकरण आवास नीति से छोटे आवास निर्माता को फायदा होगा।
- सोशल बलूनी स्कूल के नक्शे में सड़क चौड़ाई छूट को मंजूरी।
- कार्बेट टाइगर में स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स के 85 पदों के ढांचे के गठन पर सहमति।
- निगम सार्वजनिक उपक्रम में सीधी भर्ती की परीक्षा में आरक्षण रोस्टर व्यवस्था भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार किये जाने की अनुमति को मंजूरी।
- कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन के तहत श्रम प्रवर्तन अधिकारी के स्थान पर श्रमायुक्त को चालान करने के अधिकार एवं दो श्रेणियों में निर्धारित कम्पनी में कार्मिकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 एवं 20 से बढ़ाकर 40 किया गया।
- चिकित्सा विभाग में नर्सिंग पद के संविलियन हेतु सेवा नियमावली बनाई गयी।
- फसाड नीति के तहत एक अतिरिक्त मंजिल का आवास बनाने को मंजूरी।
- व्यावसायिक भवन नर्सिंग होम के समाधान योजना के तहत शासनादेश में लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने की अनुमति।
- पर्यटन में होटल रिजार्ट के लैंड यूज चार्ज को घटाकर 150 से 10 रुपये किया गया।
- सेन्टर फंड से बनने वाले कमजोर वर्ग के आवास न बनने की स्थिति में तीन करोड़ के फंड चार किस्तों में और तीन करोड़ से अधिक आठ समान किस्तों में किया गया।
- उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के भत्ते, अवकाश सुविधा में संशोधन।
- प्राथमिक, सामुदायिक, जिला चिकित्सा केन्द्र में इण्डियन पब्लिक हेल्थ स्टैन्डर्ड मानक के अनुसार पदों का चयन होगा।
- उत्तराखंड आवास विकास परिषद के आवास आयुक्त की जगह अपर सचिव या समकक्ष अधिकारी को कार्य देखने का अधिकार दिया गया।
- आबकारी विभाग में एथनॉल से प्रशासनिक नियंत्रण हटाया गया। एथनॉल को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है।
- राज्य योजना में निर्माण, चौड़ीकरण सुपरविजन चार्ज को 15 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत चार्ज लेने को मंजूरी।
- उत्तराखण्ड स्पोर्ट्स कोड को स्थगित करने की मंजूरी, सभी खिलाडि़यों को समान रूप से खेल विभाग की सुविधा मिलेगी।
- सेवा काल में मृतक आश्रित सेवा नियमावली 1974 में संशोधन कर तलाक, विधवा और विवाहित के स्थान पर सभी पुत्रियों को मृतक पद प्राप्त करने के अधिकार दिया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रोफेसर चयन की प्रक्रिया को मंजूरी।
- उत्तराखण्ड राजकीय चिकित्सा उपकरण औषधि क्रय नीति में संशोधन।
- उत्तराखण्ड राजकीय चिकित्सालयए राजकीय मेडिकल कॉलेज में अटल आयुष्मान योजना में राज्य से बाहर के लोगों के लिए नयूनतम सेवा शुल्क लेने का निर्णय।