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ओवर लोड ट्रैक्टर-ट्राली के चालक को थमाया 59 हजार का चालान

गुरुग्राम । नया मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 (New motor Vehicle act 2019) के एक सितंबर से लागू होन के साथ ही दिल्ली से सटे हरियाणा में गुरुग्राम पुलिस खासी सख्त नजर आ रही है। लागू होने के तीन दिन के भीतर गुरुग्राम पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन में चार बड़े चालान किए हैं। इनमें पहला चालान 23000, दूसरा चालान 24000, तीसरा चालान 35000 रुपये तो अब चौथे चालान का भी पता चला है, जिसमें टैक्टर चालक का 59,000 रुपये का चालान हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार देर रात ट्रैफिक पुलिस ने न्यू कॉलोनी मोड़ के पास ओवर लोड ट्रैक्टर-ट्राली के चालक को 59 हजार का चालान थमा दिया।

इतना ही नहीं, ट्रैक्टर चालक ने रेड लाइट जंप करने के चक्कर में एक मोटसाइकिल में टक्कर भी मार दी थी। पुलिस कर्मियों ने रोककर चालक से कागजात मांगे तो वह कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद नए ट्रैफिक एक्ट के तहत ट्रैफिक पुलिस ने चालक लाइसेंस, आरसी, फिटनेस प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, खतरनाक सामान रखने तथा खतरनाक ड्राईविंग, ट्रैफिक नियम की अनुपालना नहीं करना, तथा रेड लाइट जंप करने, वाहन को हाईबीम में चलाने के आरोप में चालक रामगोपाल को 59 हजार रुपये का चालान थमा दिया था। हालांकि, बुधवार दोपहर को चालक ने कई दस्तावेज दिखा दिए तो अब उसे 13 हजार का ही भुगतान करना पड़ेगा।

गौरतलब है कि महीने की शुरुआत यानी एक सितंबर से देशभर में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (motor vehicle act 2019) के प्रभावी होने के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। जुर्माने की कड़ी में लापरवाही में फंसे दिल्ली-एनसीआर के ही तीन लोगों का चालान क्रमशः 23,000, 24,000 और 35,000 रुपये किया गया है।

बता दें कि लापरवाही के चलते स्कूटी सवार दिनेश मदान नाम के शख्स का चालान 23,000 रुपये तो गुरुग्राम (सुभाषनगर) के रहने वाले जयनारायण को 24000 रुपये का चालान और तीसरे ऑटो ड्राइवर का चालान 35000 रुपये किया गया है। ये तीनों ही मामले दिल्ली से सटे गुरुग्राम के हैं, लेकिन तीनों ही मामलों की चर्चा देशभर में हो रही है। अब चौथा मामला भी गुरुग्राम का ही सामने आया है, जिसमें ट्रैक्टर चालाक का चालान 59,000 रुपये हुआ है।

एक सितंबर से लागू हुआ है नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019

गौरतलब है कि एक सितंबर से लागू नए नियम के तहत हेलमेट नहीं पहनने या सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जो कि पहले 100 रुपये था जबकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या तीन महीने की जेल हो सकती है।

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Ghanshyam Chandra Joshi

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