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उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के क्रम में अनलाॅक-4 की व्यवस्थायें तत्काल से प्रभावी होंगी : जिलाधिकारी
आकाश ज्ञान वाटिका, बुधवार, 2 सितम्बर 2020, हल्द्वानी (सूचना)। उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के क्रम में अनलाॅक-4 की व्यवस्थायें तत्काल से प्रभावी होंगी।
[box type=”shadow” ]जानकारी देते हुये जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने बताया कि:
- जनपद के सभी स्कूल काॅलेज शिक्षण एवं कोचिंग सस्थायें 30 सितम्बर तक बन्द रहेंगे।
- 21 सितम्बर 2020 से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक, शादी विवाह तथा अन्तिम संस्कार, धार्मिक व राजनीतिक आयोजनों की अनुमति होगी, लेकिन इसमें केवल 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके लिए नियमानुसार सम्बन्धित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
- कोरोना महामारी के चलते जो कन्टेनमेंट जोन घोषित किये गये हैं, उनमें पूर्णतया पाबंदी रहेगी।
- नये दिशा निर्देशोें के अनुसार ओपन एअर थियेटरोें को 21 सितम्बर से खोलने की इजाजत रहेगी।
- जनपद में 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टैली काउंसलिंग से सम्बन्धित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
- ओपनएअर थियेटर को छोडकर सिनेमा हाॅल, मल्टीफ्लैक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क 30 सितम्बर तक बन्द रहेंगे।
- अभिभावकों की लिखित अनुमति से 9वीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे, उपस्थिति के लिए स्कूल छात्रों पर दबाव नहीं बनायेंगे।
- उत्तराखण्ड आने के इच्छुक लोगों को सरकार ने दो शर्ताे के साथ छूट दी है। सरकार ने अधिकतम दो हजार लोगों के प्रवेश की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब जो भी व्यक्ति राज्य या जिले मे आने का इच्छुक होगा वह आ सकता है लेकिन उसे दो शर्ताे का पालन करना होगा। पहली शर्त उसके पास आइसीएमआर से मान्यता प्राप्त लैब की जाँच रिपोर्ट होनी चाहिए। आईसीएमआर मान्य लैब के प्रमाण पत्र की जगह टूनैट टैस्ट की रिपोर्ट भी पर्याप्त होगी। दूसरी शर्त, आने वाले व्यक्ति का स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा। रजिस्टेशन और जाँच रिपोर्ट से जुड़े दस्तावेज ही राज्य मे प्रवेश के वक्त बाॅर्डर पर चैक किये जायेंगे। उन्होने बताया कि इससे आने वाले व्यक्ति को ट्रेस किया जा सकेगा। यदि भविष्य मे वह कभी पाॅजेटिव होता है तो उसकी पहचान करना आसान होगा। [/box]
[highlight]जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने जनपद वासियों से अपील की है कि ‘कोरोना संक्रमण वर्तमान मे गतिमान है, ऐसे में जागरूकता एवं बचाव जरूरी है। सभी लोग कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर का अपने जीवन मे अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन अवश्य करें।”[/highlight]