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गर्भपात का अपराधीकरण न करने पर सुप्रीम कोर्ट सहमत
गर्भपात व बच्चे पैदा करने को लेकर महिलाओं को स्वतंत्र अधिकार संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है।
नई दिल्ली,गर्भपात के संबंध में फैसला लेने के अधिकार संबंधित दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि गर्भपात को अपराधीकरण से बाहर करने का निर्देश दिया जाए ताकि महिलाएं बच्चे को पैदा करने के संबंध में अपना फैसला ले सकें। इसके साथ ही याचिका में यह कहा गया है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट महिलाओं के अधिकार का हनन करती है।
तीन महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए कहा कि महिलाओं को उनके प्रजनन और गर्भपात के बारे में फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए।
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