राज्य के समस्त विद्यालयों में अध्यनरत छात्र/छात्राओं से विद्यालयों के खुलने के बाद ही लिया जायेगा शुल्क
आकाश ज्ञान वाटिका। देहरादून, २५ मार्च, २०२०, बुधवार। जहाँ एक ओर कोरोना वायरस (कोविड-19 ) के संक्रमण से बचाव एवं इसे रोकने के लिए, १४ अप्रैल तक सम्पूर्ण देश में लॉक डाउन जारी हैं, वहीं कुछ निजी शिक्षण संस्थान बच्चों की फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। जबकि समस्त शिक्षण संस्थान बन्द हैं, यहाँ तक कि परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। जब सरकार को इसकी जानकारी मिली तो उसने तुरंत इसका संज्ञान लिया एवं शिक्षण संस्थानों को खुलने से पहले फीस लेने से रोक लगा दी।
सचिव आर. मिनाक्षी सुन्दरम द्वारा आदेश संख्या 126/XXIV-बी-5/2020 /03(01) दिनांक 25 मार्च 2020 के माध्यम से राज्य के सभी शासकीय / अशासकीय / निजी विद्यालयों में अध्यनरत छात्र / छात्राओं से विद्यालयों के खुलने के बाद ही शुल्क लिए जाने सम्बन्धी आदेश पारित कर दिया है।
शासन द्वारा सभी विद्यालयों के व्यस्थापकों/संचालकों से इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के साथ ही, स्थिति के सामान्य होने तथा विद्यालयों के खुलने के बाद ही शुल्क जमा करने की कार्यवाही के आदेश दिया है।
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