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उत्तराखण्ड राज्य में समाप्त किया गया रात्रि कालीन कर्फ्यू, कोविड/ओमीक्रॉन की नई SOP जारी, जानिए क्या हुए बदलाव ?
आकाश ज्ञान वाटिका, 16 फ़रवरी 2022, बुधवार, देहरादून। राज्य में कोविड संक्रमण की दरों में कमी आने के कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश/गाइड लाइन (SOP ) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित निर्यण लिए गए हैं :
- उत्तराखण्ड राज्य में रात्रि कालीन कर्फ्यू समाप्त किया गया है।
- राज्य के समस्त शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, जिम आदि कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे।
- राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जायेंगे।
- कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन राज्य में समस्त सामाजिक / खेल गतिविधियां / मनोरंजन / विवाह समारोह / सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
- होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत संचालित करने की अनुमति दी गयी है।
- सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश क अनुसार राज्य के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।
- राज्य के कक्षा-1 से 12 तक के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय का विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि पत्रांक संख्या – 27 / XXIV-B 5/2021-03 (01)/ 2020 दिनांक 28.01.2022 एवं संख्या-30 / XXIV-B-5 / 2021-03 (01) / 2020 दिनांक 04.02.2022 (संलग्नक-1) के अनुसार संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
- समस्त सार्वजनिक स्थानों पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीडभाड वाले स्थानों पर COVID उपयुक्त व्यवहार / स्वच्छता जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को सैनिटाइज़ करने आदि का अनुपालन कराना आवश्यक है।
- राज्य में सभी आँगनबाड़ी केन्द्र 1 मार्च, 2022 से खुलेंगे। इस संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा पृथक से जारी किया जायेगा।
- राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की 28 फरवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
- राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क 28 फरवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में जो गतिविधियों प्रतिबन्धित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेग:
- सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, 6 फिट की दूरी बनाए रखना होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
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