‘केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्रिप्टोकरंसी पर बिल संसद में पेश किया जाएगा’ : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
आकाश ज्ञान वाटिका, मंगलवार, 30 नवम्बर 2021, नई दिल्ली। क्रिप्टोकरंसी पर देश में पाबंदी लगाने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रुख सख्त है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्रिप्टोकरंसी पर बिल संसद में पेश किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि Non-Fungible Tokens (NFTs) के नियमन पर भी विचार किया जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार जल्द ही एक विधेयक लाएगी। इसे पिछली बार नहीं लाया गया था क्योंकि कुछ अन्य पहलू थे जिन पर गौर किया जाना बाकी था। क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) जैसी बहुत सी चीजें चलन में आ गई थीं। सीतारमण ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि इरादा बिल में सुधार करने का है।
क्रिप्टोकरंसी पर इश्तिहार को लेकर उन्होंने कहा कि विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। एएससीआई विज्ञापन को नियंत्रित करता है और दिशानिर्देश तैयार करता है। इसके सभी नियमों को देखा जा रहा है ताकि हम देख सकें कि विज्ञापनों पर क्या किया जा सकता है।
इससे पहले मंत्री ने सोमवार को कहा था कि Bitcoin को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार बिटकॉइन लेनदेन पर डेटा एकत्र नहीं करती है। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में सूचीबद्ध आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोकरंसी और विनियमन, भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। हालांकि, यह क्रिप्टोकरंसी की अंतर्निहित तकनीक और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों की अनुमति देता है।
सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया था कि भारत में क्रिप्टोकरंसी अनियंत्रित है और वह इसके व्यापार के बारे में जानकारी एकत्र नहीं करती है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि रिवर्ज बैंक ऑफ इंडिया ने 31 मई 2021 के सर्कुलर से अपनी विनियमित संस्थाओं को सलाह दी है कि वे अपने ग्राहक को जाने, धनशोधन निरोधक उपाय अपनाए, आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करे और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 आदि के तहत दायित्वों के मानकों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन के लिये उचित प्रक्रियाओं को जारी रखे।
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