जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से 14 दिन क्वारंटिन करने के दिये निर्देश
आकाश ज्ञान वाटिका, सोमवार, 27 मई, 2020, नैनीताल (सूचना)। जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 14 दिन क्वारंटिन करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि लाकडाउन अवधि में उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों अथवा राज्यों से आकस्मिकता अनुमति पत्र प्राप्त कर लोग जनपद में आ रहे हैं इनमें से कई व्यक्ति रेड व आरेंज जोन से आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण की सम्भावना प्रबल हो रही है। इसलिए बाहरी राज्यों अथवा जनपदों से आने वाले व्यक्तियों को तथा वाहन चालकों को प्राथमिक स्कनिंग कर स्टेजिंग एरिया में पूर्ण चिकित्सकीय परीक्षण कर अनिवार्य रूप से 14 दिन का फैसिलिटी क्वारंटीन किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जो व्यक्ति हायर सेन्टर से उपचार कराकर जनपद में वापस आ रहे हैं उन्हें व उनके तीमारदारों को भी उनके मंशा के अनुरूप चिकित्सकीय अथवा फैसिलिटी क्वारंटीन किया जाए। साथ ही रेड-आरेंज जोन से जो भी व्यक्ति, वाहन चालक अनुमति प्राप्त कर किसी व्यक्ति, रिश्तेदार को लेने जा रहा है तथा जनपद में वापस लौट रहे हैं, को भी चिकित्सकीय अथवा फेसिलिटी क्वारंटीन में रखा जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जो व्यक्ति/यात्री ग्रीन जोन से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त, उन्हें जिले में गंतव्य में प्रवेश अनुमन्य कर दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि जो अन्य राज्यों व जनपदों से प्राप्त अनुमति पत्र के माध्यम से जनपद नैनीताल में ट्रांजिट करने वाले यात्रियों,व्यक्तियों का जिले की सीमा में अनुमति पत्र का अवलोकन कर, संतुष्टि के उपरान्त अन्यत्र जिले के लिए अवमुक्त कर दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे कार्यो को तत्परता से, कम से कम समय में सम्पादित करें ताकि यात्रियों, व्यक्तियों को अनावश्यक विलम्ब अथवा परेशानी का सामना न करना पड़ें।
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