वायु प्रदूषण एवं कोविड-19 के दृष्टिगत पटाखों के बेचने/जलाने के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देश जारी
आकाश ज्ञान वाटिका, 11 नवम्बर 2020, बुधवार, देहरादून (जि.सू.का.)। वायु प्रदूषण एवं कोविड-19 के दृष्टिगत पटाखों के बेचने/जलाने के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी डाॅ० आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों में वर्णित प्राविधानों के क्रम में उत्तराखण्ड शासन पर्यावरण सरंक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के 6 नगरीय क्षेत्रों देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार हल्द्वानी, रूद्रपुर एवं काशीपुर सीमा क्षेत्रों में केवल ग्रीन क्रेकर्स (पटाखों) का ही विक्रय किया जाएगा तथा उक्त 6 नगरीय सीमा क्षेत्रों में पटाखा जलाने की अवधि 2 घण्टे निर्धारित की गई है। दीपावली में रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक तथा छठ पूजा प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक पटाखा जलाने की अवधि निर्धारित की गई है।
जिलाधिकारी ने माननीय राष्ट्रीय अभिकरण एवं शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का जनपद में अनुपालन हेतु पुलिस अधीक्षक नगर व ग्रामीण/नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारियों एवं समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारियों को अधिकृत किया गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिलाधिकारियों सहित पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित बाजारों, माल्स, रेस्टोरेट, होटल्स, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन करवाने के साथ अनिवार्यतः मास्क का उपयोग करवाने तथा यातायात सुचारू रखने के निर्देश दिए ताकि बाजारों में जाम की स्थिति न बने।
77 total views, 1 views today