मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला तथा पुलिस प्रशासन को दिए धारा-144 का सख्ती से पालन कराने के निर्देश
आकाश ज्ञान वाटिका, 6 अप्रैल 2021, मंगलवार, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में नियंत्रण के बाहर हो रहे कोरोना वायरस के नए संक्रमण के साथ ही पंचायत चुनाव के कारण धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला तथा पुलिस प्रशासन को इसका सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। लखनऊ में 5 मई 2121 तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान एक स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और पंचायत चुनाव के कारण सूबे की राजधानी लखनऊ में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को धारा-144 का सख्ती से पालन कराने के निर्देश निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव और कोरोना के संक्रमण को बढ़ते देख धारा-144 का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए।
लखनऊ में अब धारा-144 लगने के बाद जिले में एक जगह पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। पंचायत चुनाव के दौरान अगर कोई जुलूस निकालना है या फिर जनसंपर्क करना है तब पांच ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए पुलिस से अनुमति लेनी जरूरी होगी। प्रदेश में अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का भी प्रयोग नहीं होगा। यहां पर सरकारी आदेश के मुताबिक, किसी भी धाॢमक स्थल पर रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर या ऐसा कोई भी यंत्र जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, जिससे किसी दूसरे समुदाय की धाॢमक भावना को आहत पहुंचती हो।
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