उत्तराखण्ड
10 जून तक तबादलों के आदेश करने होंगे जारी
देहरादून : प्रदेश में इस बार तबादला एक्ट, यानी उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत तबादले किए जाएंगे। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी विभागों को 10 जून तक वार्षिक तबादला करने और आदेश जारी करने के दो दिन के भीतर इसकी सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्थानांतरण अधिनियम में तय मानकों के अनुसार अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
विधानसभा ने बीते वर्ष दिसंबर में उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 पारित किया था। अब यह मूर्त रूप ले चुका है। इस अधिनियम के हिसाब से एक अप्रैल से तबादला सत्र शुरू होना है। इसे देखते हुए मुख्य सचिव ने विभागों को अभी से इस पर कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं।
इसमें स्पष्ट किया गया है कि कार्य स्थल के मानक, यानी सुगम व दुर्गम क्षेत्र का 31 मार्च तक चिह्नीकरण कर लिया जाए। स्थानांतरण समितियों का गठन एक अप्रैल तक, प्रत्येक संवर्ग के सुगम व दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल व पात्र कार्मिकों की उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियां 15 अप्रैल तक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएं। अनिवार्य स्थानांतरण के लिए पात्र कार्मिकों से 20 अप्रैल तक 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। अनुरोध के आधार पर आवेदन करने की तिथि 30 अप्रैल तक होगी।
इसका विवरण 20 मई तक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। स्थानांतरण समिति की बैठक तथा संस्तुति देने की अवधि 25 मई से पांच जून तक होगी। स्थानांतरण आदेश 10 जून तक निर्गत किया जाएगा। आदेश जारी होने के दो दिन के भीतर वेबसाइट पर डालना होगा। मुख्य सचिव की ओर से जारी दिशा निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वार्षिक तबादले तीन तरह से होंगे। इनमें सुगम से दुर्गम में अनिवार्य तबादले, दुर्गम से सुगम में अनिवार्य तबादले और अनुरोध के आधार पर तबादले किए जाएंगे।
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