कोरोना संक्रमण की रोकथाम : जिलाधिकारी ने बाजार के समय व रात्रि कर्फ्यू के संशोधित आदेश जारी कर दिए
आकाश ज्ञान वाटिका, 22 अप्रैल 2021, गुरूवार, देहरादून। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाए बिना अधिकतर प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए बाजार के समय व रात्रि कर्फ्यू के संशोधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था बुधवार से ही लागू कर दी गई है और अब बाजार सिर्फ दोपहर दो बजे तक खुल रहे हैं, जबकि रात्रि कर्फ्यू रात सात बजे से लागू हो चुका है।
जिलाधिकारी डॉ0 आशीष श्रीवास्तव के आदेश के अनुसार, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी प्रतिष्ठान दोपहर दो बजे तक खुलेंगे। इसके बाद रात्रि कर्फ्यू तक फल-सब्जी, डेयरी व गैस आपूर्ति के प्रतिष्ठान शाम सात बजे तक खोले जा सकेंगे। हालांकि, पेट्रोल/डीजल पंप व दवा की दुकानों को रात्रि कर्फ्यू से छूट रहेगी। इनके वाहनों का भी पूरे समय संचालन किया जा सकेगा। इसके अलावा टिफिन सर्विस की होम डिलीवरी को भी रात्रि कर्फ्यू छूट दी गई है। आदेश में टिफिन सेवा का ही जिक्र है, लिहाजा कई रेस्तरां भी खुद को छूट के दायरे में मान रहे थे, मगर सात बजते ही पुलिस ने उन्हें बंद करा दिया।
जिलाधिकारी डॉ0 आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक, जो व्यक्ति बाहर से दून आ रहे हैं, उन्हें स्मार्ट सिटी कंपनी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। साथ ही कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। जो भी व्यक्ति दून आएंगे, उन्हें एक सप्ताह सेल्फ क्वारंटाइन में रहना होगा। यदि इस बीच उनमें किसी तरह के लक्षण नजर आते हैं तो स्वास्थ्य विभाग को उसकी जानकारी देनी होगी।
देहरादून नगर निगम समेत क्लेमेनटाउन व कैंट बोर्ड क्षेत्र में शनिवार व रविवार को पूरे समय साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू का आदेश यथावत रखा गया है। इस दौरान उन्हीं प्रतिष्ठानों को छूट रहेगी, जिन्हें रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है।
रात्रि व साप्ताहिक कर्फ्यू में इन्हें भी रहेगी छूट
- हवाई जहाज, ट्रेन, बस से बाहर से आने वाले यात्रियों को छूट रहेगी।
- सार्वजनिक हित के निर्माण जारी रहेंगे, इनसे संबंधित श्रमिकों, ठेकेदार, कार्मिकों व वाहनों को भी छूट रहेगी।
- औद्योगिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे और इनके कार्मिक भी संबंधित रूट पर आवाजाही कर सकेंगे। ऐसे कार्मिकों को आइकार्ड साथ रखना होगा।
- मालवाहक वाहनों का आवागमन व माल की लोडिंग-अनलोडिंग प्रतिबंध से बाहर रहेगी।
- विवाह समारोह और संबंधित विवाह स्थल जैसे-वेडिंग प्वाइंट, होटल, सामुदायिक भवनों पर प्रतिबंध नहीं होगा और समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों व वाहनों को भी छूट रहेगी।
यह प्रतिष्ठान बंद और इन पर 50 फीसद क्षमता लागू
- सार्वजनिक वाहन (बस, बिक्रम, ऑटो भी) 50 फीसद यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे।
- सिनेमाघर व रेस्तरां 50 फीसद क्षमता के साथ संचालित होंगे।
- जिम/फिटनेस सेंटर, स्पा व स्वीमिंग पूल पूरी तरह बंद रहेंगे।
- अग्रिम आदेश तक सभी शिक्षण संस्थान बेसिक, जूनियर, इंटरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आइटीआइ, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी।
- सभी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक व विवाह आयोजनों में व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।