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कोविड-19 के प्रकोप के दृष्टिगत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानिए कौन सी गतिविधियाँ रहेंगी प्रतिबंधित

आकाश ज्ञान वाटिका, १ दिसम्बर २०२०, मंगलवार। कोविड-19 के बढ़े प्रकोप को देखते हुए संक्रमण को फैलने से रोकने के दृष्टिगत केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने 1 दिसंबर, मंगलवार से देश के कई राज्‍यों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके तहत लगाई गई पाबंदियां महीने के अंत यानि 31 दिसंबर तक जारी रहेंगी। MHA ने राज्‍यों को विभिन्‍न गतिविधियों के तहत SOPs लागू करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने बयान में बताया, ‘इन गाइडलाइंस का फोकस कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर है।’

[box type=”shadow” ]केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्यों को सख्‍ती से संक्रमण को रोकने के उपायों को लागू करने, भीड़ को नियंत्रित करने का आदेश दिया है। 

  • सिनेमा घरों, थियेटर्स, स्विमिंग पूल्स आदि पर पहले लगाई गई रोक जारी रहेगी। सिनेमा हॉल अभी भी 50 फीसद दर्शक क्षमता के साथ चलाए जाएंगे।
  • सरकार ने शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या 200 रखी है। साथ ही राज्य सरकारें अपने यहां कोरोना के मामलों को देखते हुए इस संख्या को 100 या उससे कम कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 50 का आंकड़ा निश्‍चित किया है वहीं उत्‍तर प्रदेश में यह आंकड़ा 100 का है।
  • निश्‍चित प्रतिबंधों के साथ अंतरराष्‍ट्रीय हवाई यात्राएं जारी रहेंगी।
  • केवल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्‍विमिंग पूल खुले रहेंगे
  • राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण रोकने के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का आदेश दिया गया है।
  • राज्य सरकारों को नाइट कर्फ्यू की पूरी छूट, यह पूरी तरह राज्‍य सरकारों पर निर्भर है कि  नाइट कर्फ्यू लगाएंगे या नहीं। इसके लिए टाइमिंग भी राज्य सरकारें ही तय करेंगी।
  • कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के लोगों व 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर के भीतर रहने की सलाह दी गई है।
  • कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी।  स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
  • कंटेनमेंट जोन के अलावा कहीं और  स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी।
  • सर्विलांस टीम घर-घर जाकर निगरानी करेगी और कोरोना मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ तत्काल आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।[/box]

स्थानीय प्रशासन के स्थिति के आंकलन के बाद अपने इलाके में नए प्रतिबंध लगाने की छूट दी गई है

गृह मंत्रालय ने पहले ही नई गाइडलाइन के उद्देश्‍य को स्‍पष्‍ट कर दिया था। मंत्रालय के अनुसार, इसका उद्देश्य कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब तक मिली बढ़त को बरकरार रखना है। सर्दी और त्योहारों के कारण कोरोना के संक्रमण में बढ़त को केवल सर्विलांस, कंटेनमेंट और सावधानी के बल पर भी रोका जा सकता है और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर जारी एसओपी का कड़ाई से पालन जरूरी है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के एसओपी में किसी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में स्थानीय जिला, पुलिस और नगर निकाय प्रशासन को जिम्मेदार माना जाएगा। इसीलिए स्थानीय प्रशासन के स्थिति के आंकलन के बाद अपने इलाके में नए प्रतिबंध लगाने की छूट दी गई है।

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Ghanshyam Chandra Joshi

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