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देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर लगभग थमने की ओर : कई राज्यों ने दी पाबंदियों में ढील
आकाश ज्ञान वाटिका, 7 जून 2021, सोमवार, नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब लगभग थमने लगी है। नए मामलों में लगातार कमी आ रही है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। सुधरते हालात को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश लेकर तमिलनाडु तक कई राज्यों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों में सोमवार से ढील देने का एलान किया है।
- उत्तर प्रदेश के तीन जिलों को छोड़कर बाकी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। दिल्ली में आड-इवेन आधार पर माल और दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। महाराष्ट्र ने कोरोना के सक्रिय मामलों के आधार पर पाबंदियों में छूट की पांच श्रेणियां बनाई हैं। हालांकि, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने अपने यहां महामारी की स्थिति को देखते हुए लाकडाउन और पाबंदियों को जारी रखने का फैसला भी किया है।
- हरियाणा सरकार ने कई क्षेत्रों में ढील के साथ 14 जून तक लाकडाउन बढ़ा दिया है। आड-इवेन के आधार पर दुकानें खुलेंगी। इनका समय का सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक कर दिया गया है। शापिंग माल खोलने का समय सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक कर दिया गया है। रेस्टोरेंट, बार, माल में मौजूद होटल व बार, सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।
- हरियाणा में धार्मिक स्थल भी खुलेंगे लेकिन एक बार में 21 से ज्यादा व्यक्ति जमा नहीं हो सकेंगे। आधे कर्मचारियों की हाजिरी के साथ कारपोरेट दफ्तर खुल सकेंगे। शादी-विवाह और रस्म क्रिया में 21 आदमी से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। किसी को बरात लाने या ले जाने की इजाजत नहीं होगी।
- मध्य प्रदेश में कुछ शर्तों के साथ एक जून से अनलॉक कर दिया गया था, जो 15 जून तक जारी रहेगा। हालांकि, रात का कोरोना कर्फ्यू और शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक का कर्फ्यू जारी है। बंगाल में आंशिक छूट के साथ 15 जून तक लाकडाउन प्रभावी है।
- छत्तीसगढ़ के 28 जिलों को एक जून से अनलॉक कर दिया गया। हालांकि, सभी व्यावसायिक संस्थान शाम छह बजे तक ही खुल रहे हैं। सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थान, सिनेमा हाल, माल, सुपर बाजार आधी क्षमता के साथ ही खुल रहे हैं। रविवार को पूरी तरह लाकडाउन जारी है। हिमाचल प्रदेश में 14 जून तक कोरोना कर्फ्यू लागू है।
- उत्तर प्रदेश में 600 के कम सक्रिय केस होने पर वाराणसी, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर और मुजफ्फरनगर को कोरोना कर्फ्यू से छूट दे दी गई है। इस तरह प्रदेश के 71 जिले कर्फ्यू से मुक्त हो चुके हैं। अब सिर्फ मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में कोरोना के 600 से ज्यादा सक्रिय केस हैं।
- राजधानी दिल्ली में सोमवार से सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक बाजार, माल, शा¨पग कांप्लेक्स और शराब की दुकानें आड-इवन के फार्मूले से खोलना तय किया गया है।
- मेट्रो का परिचालन भी 50 फीसद क्षमता से शुरू किया जा रहा है।
- नियमों का उल्लंघन करने पर दो हजार का चालान कटेगा। एफआइआर भी दर्ज की जा सकती है।
- माल या मार्केट कांप्लेक्स की दुकानों के मालिक व कर्मचारी अपना आई कार्ड या ई-पास दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।
- गली मोहल्लों व सड़क के किनारे वाली दुकानों को रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोले जाने की छूट होगी।
- सभी सरकारी दफ्तरों में ग्रुप-ए के 100 फीसद अधिकारियों को दफ्तर आना है, ग्रुप-ए के नीचे वाले 50 फीसद कर्मचारी दफ्तर आएंगे।
- सभी प्राइवेट आफिस 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं। कर्मचारी अपना आई कार्ड दिखाकर आवागमन करेंगे।