Breaking News :
>>राज्य विश्वविद्यालय तैयार करेंगे भारतीय ज्ञान परम्परा पर आधारित करिकुलम>>रास्पबेरी का खट्टा-मीठा स्वाद कर देगा मन को तृप्त, इससे बनाएं ये 5 मीठे व्यंजन>>निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी >>मुआन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमान में लगी आग, 85 यात्रियों की मौत >>भाजपा की नगर पालिका/ पंचायत उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी>>देवेन्द्र यादव चुनावी तैयारी में कहीं आगे निकल चुके>>सैलानियों के लिए सातों दिन और चौबीसों घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट व होटल >>जर्मनी के संसद सदस्य राहुल कुमार कंबोज ने मुख्यमंत्री धामी से की भेट >>राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को दी गई अंतिम विदाई>>सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की ‘परम सुंदरी’ की रिलीज तारीख का ऐलान, पहली झलक जारी>>‘श्री नित्यानंद स्वामी जनसेवा’ समिति ने डॉ. धन सिंह रावत को किया सम्मानित>>सरकार ने हमेशा उपभोक्ताओं को अधिकतर बिजली दरों में बढ़ोतरी से बचाने को दी प्राथमिकता- मुख्यमंत्री आतिशी>>सुबह-सुबह सूर्य नमस्कार करना सेहत के लिए होता है फायदेमंद, ऐसे डालें इसकी आदत>>नए साल में उत्तराखण्ड के लगभग 123250 नए मतदाता होंगे वोटर लिस्ट में शामिल>>नदी जोड़ो अभियान, एक सदी का सपना>>राजकीय सम्मान के साथ आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का किया जाएगा अंतिम संस्कार>>भाजपा ने नगर पालिका व पंचायत उम्मीदवारों की सूची की जारी>>डिलीवरी ब्वॉय ने टिप से संतुष्ट नहीं होने पर गर्भवती महिला को मारा चाकू, आरोपी गिरफ्तार >>पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस मुख्यालय में शोक सभा>>एनआरआई महिला की 20 करोड़ की संपत्ति कब्जाने में चार आरोपी गिरफ्तार
उत्तराखण्डताज़ा खबरें

उत्तराखण्ड शासन की लाॅक डाउन की अधिसूचना के क्रम में जिलाधिकारी डाॅ० आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी महत्वपूर्ण जानकारियाँ

आकाश ज्ञान वाटिका। २३ मार्च, २०२०, सोमवार, देहरादून (जि.सूचना)। भारत सहित विश्व में महामारी का पर्याय बने कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी एवं पृथक्कीकरण (सोशल डिस्टेंसिंग एवं आसोलेशन) के उपायों को लागू किये जाने के मद्देनजर उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड कोविड-19 एक्ट 2020, एपेडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के प्रभावी होने के फलस्वरूप शासन के आदेश 22 मार्च 2020 के माध्यम से 22 मार्च रात्रि 9 बजे से 31 मार्च रात्रि 11ः59 बजे तक लाॅक डाउन की अधिसूचना जारी की गयी है।
उत्तराखण्ड शासन की लाॅक डाउन की अधिसूचना  के क्रम में जिलाधिकारी डाॅ० आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि लाॅक डाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाओं यथा बस, आटो रिक्शा का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा तथा यह प्रतिबन्ध आवश्यक सेवाओं यथा अस्पताल, आवश्यक वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थायें एवं प्रतिष्ठान व सचिवालय में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित वाहनों पर लागू नहीं होगा। एयरपोर्ट से आने-जाने हेतु वाहनों को आवश्यक दस्तावेज दिखाने पर छूट होगी। उक्त अवधि में सभी दुकानें, (दवा एवं खाद्य सामग्री की दुकानों को छोड़कर ) व्यवसायिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, कार्यालय, उद्योग, कार्यशाला कारखाने तथा गोदाम इत्यादि बन्द रहेंगे।
सभी स्थानीय/विदेशी प्रवासी उक्त अवधि के लिए अपने घरों पर ही प्रवास करेंगे। केवल मूलभूत सुविधाओं के लिए सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले संस्थाओं को प्रतिबन्धों  में शिथिलता रहेगी जिनमें, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिलाधिकारी तथा तहसील जनपद देहरादून, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, शहरी स्थानीय निकाय, अग्निशमन, विद्युत, पेयजल व नगर निगम, बैंक/एटीएम, प्रिंट/ इलैक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया तथा वितरण से सम्बन्धित वाहन, टेलीफोन एवं इंटरनेट सर्विस प्रदाय संस्थाएं, डाक सेवायें, आवश्यक सेवाओं की सप्लाई चेन तथा परिहवन सेवाएं, ई-कामर्स, सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आधारित आपूर्ति जिसमें भोजन, दवाईयां एवं चिकित्सा उपकरण सामग्री, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध ब्रेड, फल, सब्जी, मीट मछली तथा पशुओं का चारा इसके परिवहन से सम्बन्धित गतिविधयां भण्डारण, चिकित्सालय, दवाईयों की दुकाने औषधि एवं फाॅर्मासूटिकल्स, विनिर्माण तथा उनके परिहवन से सम्बन्धित गतिविधियां, पैट्रोल पम्प, एलपीजी गैस एंजेंसियां से सम्बन्धित गोदाम व उसके परिवहन से सम्बन्धित गतिविधियां शामिल है।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि अनुज्ञा के अधीन ऐसे उत्पादन एवं वि-निर्माण ईकाईयां जिनमें Continue Process अपरिहार्य है उन कम्पनियों में श्रमिक के प्रवेश करने के पश्चात उसके भोजन( खाने-पीने) इत्यादि तथा प्रवास की व्यवस्था वहीं पर सम्बन्धित कम्पनी प्रबन्धक द्वारा की जायेगी एवं अनुज्ञा निर्गमन हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन को अधिकृत किया गया है।  जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को बनाये रखने के निमित्त उद्देश्यों को छोड़कर जनपद से लगती हुई अंतर्राज्यीय सीमाएं पूर्णतः बन्द रहेंगी। उक्त अवधि में सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों से अधिक का समूह एकत्रित होना निषिद्ध है। ऐसे निजी प्रतिष्ठान जो कोविड-19 के प्रसार को रोकने में सहायक हैं ऐसे प्रतिष्ठान भी खुले रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का संदेह हो कि कोई प्रतिष्ठान आवश्यक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत शामिल है या नहीं का भी विनिश्चय करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट समुचित प्राधिकारी होंगे। उन्होंने अवगत कराया कि दिये गये निर्देशों के प्रवर्तन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार तथा शहरी क्षेत्र के नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारी सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत होंगे तथा स्थानीय पुलिस सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें। आदेशों का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
जिलाधिकारी डाॅ० आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि शासन द्वारा 31 मार्च 2020 तक प्रदेश को लाॅक डाउन करने उपरान्त जनपद में लाॅक डाउन आदेश का पालन हेतु देहरादून शहर क्षेत्र के सभी थानों को पांच जोन में विभक्त करते हुए जोनवार पुलिस क्षेत्राधिकारी कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किये गये हैं। इसी प्रकार लाॅक डाउन की अवधि तक  देहरादून के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में लाॅक डाउन अवधि में आम जनता को आवश्यक सेवाओं यथा- खाद्यान पदार्थों, पेयजल, विद्युत आवश्यक दवाओं, फल, सब्जी इत्यादि की समुचित एवं सुचारू रूप से आपूर्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं।
शहरी क्षेत्र में जोन प्रथम – थाना कोतवाली बसन्त विहार क्षेत्रान्तर्गत नामित नोडल अधिकारी अखिलेश कुमार मिश्र – जिला कार्यक्रम अधिकारी 7464957777 जोन द्धितीय – थाना डालनवाला व राजपुर क्षेत्रान्तर्गत यशवीर मल्ल – अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान 9411395651,
जोन तृतीय – थाना नेहरू कालोनी रायपुर क्षेत्रान्तर्गत राजेन्द्र पाल – अधिशासी अभियनता जल संस्थान पित्थुवाला 9411113624,
जोन चतुर्थ – थाना पटेलनगर क्षेत्रान्तर्गत राजेश यादव – अधिशासी अभियन्ता  लो.नि.वि. 9412013716,
जोन पंचम – थाना केन्ट प्रेमनगर क्षेत्रान्तर्गत एम जफर खान – जिला पंचायतीराज अधिकारी  9105906027 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया ग्रामीण क्षेत्रों एवं तहसील स्तर पर आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित तहसील के उप जिला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त मसूरी थाना एवं क्षेत्र के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट मसूरी को नामित किया गया है। वे इस कार्य में सहयोग हेतु अधीनस्थ तहसीलदार, अपर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को अपने स्तर से नामित करेंगे।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारीगण अपने जोन/तहसील क्षेत्रान्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा नामित पुलिस क्षेत्राधिकारी से समन्वय बनाते हुए आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर आम जनता  को उपलब्ध हो, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि खाद्य सामग्री इत्यादि को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर आम जनता को  विक्रय करने पर सम्बन्धित  के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा, एवं सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी से समन्वय रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
आज एफआरआई परिसर में 219 व्यक्तियों का एवं एफआरआई परिसर के समीप 2000 व्यक्तियों का कम्युनिटी सर्वे करते हुए स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की गई।
ऋषिकेश आईएसबीटी में आज विभिन्न राज्य से पहुंचे उत्तराखण्ड निवासी 1103 व्यक्तियों का स्केनिंग करने के उपरान्त 19 बसों एवं 18 मैक्स जीप से उनके गंतव्य स्थान यथा चमोली, टिहरी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, घनसाली, देवप्रयाग एवं पौड़ी हेतु रवाना किया गया एवं शेष  100 व्यक्तियों को कल प्रातः भेजा जायेगा, इन व्यक्तियों की रहने व खाने की उचित व्यवस्था ऋषिकेश में की गयी है।
कोरोना वायरस के संदिग्ध  एक विदेशी व्यक्ति को होटल सरोवर पोर्टिको से जांच पाॅजिटिव पाये जाने के उपरान्त दून मेडिकल कालेज में आयसोलेशन वार्ड में रखा गया है एवं होटल सरोवर पोर्टिको के समस्त कर्मचारियों को क्वारेनटाइन कर होटल को आवाजाही हेतु बन्द कर दिया गया।
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा जनपद के समस्त पैट्रोल पम्प पूरी अवधि में खुले रहेंगे परन्तु स्थल पर मात्र एक डीजल तथा एक पैट्रोल पम्प मशीन ही क्रियाशील रखी जायेगी ताकि पैट्रोल पम्प पर कर्मियों की संख्या सीमित रह सके।
दैनिक आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित दुकानें प्रातः 7 बजे से प्रातः 10 बजे तक ही खुली रहेंगी।
जनपद क्षेत्रान्तर्गत प्रातः 7 से प्रातः 10 बजे तक की अवधि में स्थित बैंक एटीएम तथा कोषागार खुले रहेंगे तथा सम्बन्धित बैंक व कोषागार अधिकतम उतने ही कार्मिकों को बुलायेंगे जितने कार्मिकों की आवश्यकता है।
जिन होटलों में पर्यटक अथवा कोई व्यक्ति पूर्व से रूका है उसे जबरन होटल खाली करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा। जहाँ कही निर्माण कार्य गतिमान है वहाँ पर सम्बन्धित मजदूरों की सुरक्षा व समुचित खाने-पीने तथा स्थल पर ही प्रवाास की व्यवस्था का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा आज एफआरआई संस्थान में खाद्य सामग्री संस्थान के सुरक्षा अधिकारी के सुपुर्द की गयी।

Loading

Ghanshyam Chandra Joshi

AKASH GYAN VATIKA (www.akashgyanvatika.com) is one of the leading and fastest going web news portal which provides latest information about the Political, Social, Environmental, entertainment, sports etc. I, GHANSHYAM CHANDRA JOSHI, EDITOR, AKASH GYAN VATIKA provide news and articles about the abovementioned subject and am also provide latest/current state/national/international news on various subject.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!