उत्तराखंड में 7 सितंबर तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू
- देखिए सरकार ने क्या लिए हैं फैसले ?
आकाश ज्ञान वाटिका, 31 अगस्त 2021, मंगलवार, देहरादून। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक बार फिर 7 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। सोमवार को मुख्य सचिव डॉ० एस.एस. संधू ने इसके आदेश जारी कर दिए।
कोविड कर्फ्यू की अवधि 31 अगस्त की सुबह 6:00 बजे खत्म हो रही थी। सोमवार को मुख्य सचिव ने इस अवधि को 7 सितंबर 2021 की सुबह 6:00 बजे तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि, कर्फ्यू में किसी अन्य तरह की राहत प्रदान नहीं की गई है।
कर्फ्यू की सभी शर्तें पूर्व के आदेश की भाँति ही रहेंगी। बाजार सुबह 8:00 बजे से रात 9:00 बजे तक ही खुलेंगे। पर्यटन स्थलों पर भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों की ही रहेगी।
ये बंदिशें हैं बरकरार :
➤ कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश।
➤ कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
➤ विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू।
➤ शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
सैलून और स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति :
प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले हैं। इससे पहले जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियाँ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।
होटलों में स्थित स्पा, जिम एवं कॉन्फ्रेंस हाल खुलेंगे :
सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।
सरकारी गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी खुलेंगे :
प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है।
रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा :
प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह 8:00 बजे से रात 9:00 बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बंद रहेंगे।